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सांसद सुजय पाटील की नियंत्रणवाली चीनी मिल पर लगाया दो लाख रुपए का जुर्माना

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने एक मामले में लगातार हलफनामा दायर करने के कृत्य पर अप्रसन्नता जाहिर करते हुए अहमदनगर स्थित डाक्टर विट्ठलराव विखे पाटील सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड पर दो लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। अहमदनगर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुजय विखे पाटील का इस चीनी मिल पर नियंत्रण है। कोर्ट ने इस तरह से हलफनामा दायर करने को मामले की सुनवाई में विलंब करने का प्रयास बताया है।न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी ने कहा कि मामले में प्रतिवादी चीनी मिल को न्यायालयीन प्रक्रिया को हल्के में नहीं लेना चाहिए। इस तरह से लगातार हलफनामे दायर करने से मामले की सुनवाई में विलंब होता है और सुनवाई की राह प्रभावित होती है। जबकि याचिकाकर्ता कंपनी मामले में तत्काल राहत चाहती है। न्यायमूर्ति ने चीनी मिल को जुर्माने की रकम को जेजे अस्पताल के अधीष्ठाता के पास जमा करने को कहा है। जिसका इस्तेमाल बीमार व गरीब कैंसर मरीजों के उपचार में किया जाए।
दरअसल मामले से जुड़े पक्षकारों के बीच 12 जुलाई 2010 को एक प्रोजेक्ट डेवलपमेंट अनुबंधसे जुड़ा है।जिसके तहत बिल्ट आपरेट ट्रांसफर(बीओटी) आधार पर एक को जनरेशन पावर प्लांट स्थापित करना तय हुआ था। इसके अंतर्गत लीज पर पद्मश्री डाक्टर वीवी पाटिल सहकारी साखर कारखाना को याचिकाकर्ता प्रवरा रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को 28 सालों के लिए लीज पर जमीन देनी थी। किंतु डेवलपमेंट अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन होने पर कंपनी ने साखर कारखाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिस पर चीनी मिल की ओर से कई हलफनामें दायर किए गए।इस पर अप्रसन्नता जाहिर करते हुए न्यायमूर्ति ने इस मामले याचिकाकर्ता कंपनी को राहत दी है। और चीनी मिल पर दो लाख रुपए का जुर्माना लगाया।
Created On :   13 April 2022 9:49 PM IST