चुरहट थाना प्रभारी के खिलाफ जमानती वारंट, आदेश के बाद भी न तो हाजिर हुए, न नहीं पेश की केस डायरी

HC issued bailable warrant against the Churhat police station incharge
चुरहट थाना प्रभारी के खिलाफ जमानती वारंट, आदेश के बाद भी न तो हाजिर हुए, न नहीं पेश की केस डायरी
चुरहट थाना प्रभारी के खिलाफ जमानती वारंट, आदेश के बाद भी न तो हाजिर हुए, न नहीं पेश की केस डायरी

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी चुरहट थाना प्रभारी ने न तो केस डायरी पेश की, न ही कोर्ट में हाजिर हुए। कोर्ट के आदेश की नाफरमानी को गंभीरता से लेते हुए जस्टिस राजीव दुबे की एकल पीठ ने सीधी जिले के चुरहट थाना प्रभारी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। एकल पीठ ने थाना प्रभारी को 23 मई को केस डायरी के साथ कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है।

यह था पूरा मामला-
अभियोजन के अनुसार चुरहट थाना अंतर्गत ग्राम अकौरी में 21 अगस्त 2018 को 20 वर्षीय शिवमंगल बैगा ने एक किशोरी का अपहरण किया। इसके बाद जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इस मामले में आरोपी के खिलाफ धारा 363, 366, 376, 506 और पॉक्सो का प्रकरण दर्ज किया गया था। चुरहट पुलिस ने आरोपी को 9 सितंबर 2018 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। निचली अदालत से जमानत खारिज होने के बाद हाईकोर्ट में जमानत आवेदन लगाया गया। एकल पीठ ने 10 मई को चुरहट थाना प्रभारी को आदेशित किया कि 16 मई को केस डायरी पेश की जाए या फिर कोर्ट में हाजिर रहे। गुरुवार को सुनवाई के दौरान न तो केस डायरी पेश की गई, न ही थाना प्रभारी हाजिर हुए।

मारपीट करने वाले को न्यायालय उठने तक की सजा-
जिला लोक अभियोजन कार्यालय जबलपुर के सहायक मीडिया सेल प्रभारी भगवत उइके (सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी) ने बताया कि 10/10/13 को फरियादी शीला जैन अपने घर के सामने खड़ी थी। उसी समय स्वप्निल जैन आया और बोला की उसे जमीन का हिस्सा चाहिए तब फरियादी ने कहा कि कौन सी जमीन चाहिए और क्यों चाहिए। इसी बात को लेकर स्वप्निल जैन ने फरियादी को गंदी गंदी गालियां देकर उसे धक्का देकर गिरा दिया, जिससे उसे बाएं हाथ में चोट आई थी। जिसकी रिपोर्ट फरियादी ने थाना कोतवाली में दर्ज कराई।

थाना कोतवाली के अपराध क्रमांक 406/13 धारा 294, 323 ,506 बी के तहत अपराध पंजीबद्ध कर थाना कोतवाली की पुलिस ने विवेचना कर चलान न्यायालय में प्रस्तुत किया। जिसमें अभियोजन की ओर से जिला लोक अभियोजन अधिकारी शेख वसीम के मार्गदर्शन में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी भगवत उइके के द्वारा प्रकरण में सशक्त पैरवी करते हुए कुल 3 साक्षियों का न्यायालय में परीक्षण कराया गया। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी भगवत उइके के तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने आरोपी स्वप्निल जैन को थाना कोतवाली के अपराध क्रमांक 406/13अंतर्गत धारा 294 ,323, 506 बी के तहत आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया गया।

Created On :   16 May 2019 7:23 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story