दफ्तर कहां खुलेगा कहां नहीं, ये सरकार का काम : HC

HC : it is the governments job to decide where to open office
दफ्तर कहां खुलेगा कहां नहीं, ये सरकार का काम : HC
दफ्तर कहां खुलेगा कहां नहीं, ये सरकार का काम : HC

डिजिटल डेस्क,जबलपुर। हाईकोर्ट का कहना है कि कोई भी ऑफिस कहां खोलना है और कहां नहीं ये तय करना सरकार का काम है। इस बारे में कोर्ट सरकार को कोई आदेश नहीं दे सकती है। इसी के साथ ही चीफ जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने सिवनी कलेक्टर धनराज राजू एस के खिलाफ दायर अवमानना याचिका खारिज कर दी।

दरअसल जागरुक मंच कहानी के उपाध्यक्ष भगवानदास कछवाहा की ओर से एक याचिका दायर की गई थी। आवेदक का कहना था कि कहानी में विकासखंड में कार्यालय खोलने के लिए पूर्व में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने 15 अक्टूबर 2015 को मामले का निराकरण करते हुए सिवनी कलेक्टर को कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसके बाद दिए गए आवेदन पर कोई कार्रवाई न होने पर यह याचिका दायर की गई। मामले पर हुई सुनवाई के दौरान युगलपीठ ने मामले में उठाए गए मुद्दे पर हस्तक्षेप करने से इंकार करके याचिका खारिज कर दी। सरकार की ओर से शासकीय अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने पक्ष रखा।

Created On :   26 Aug 2017 9:29 AM IST

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