हाईकोर्ट : आरोपी को आरोपपत्र की प्रति दिए बिना आरोप तय करने का आदेश रद्द

HC: order cancel of charges without giving charge sheet copy to accused
हाईकोर्ट : आरोपी को आरोपपत्र की प्रति दिए बिना आरोप तय करने का आदेश रद्द
हाईकोर्ट : आरोपी को आरोपपत्र की प्रति दिए बिना आरोप तय करने का आदेश रद्द

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने आरोपपत्र की प्रति दिए बिना आरोपी के खिलाफ आरोप तय करने के निचली अदालत के आदेश को खारिज कर दिया है। ठाणे की कोर्ट ने नाबालिग के यौन उत्पीड़न को लेकर आरोपी सुनील कुमार सिंह के खिलाफ पांच दिसंबर 2019 को आरोप तय किए थे। जिसके खिलाफ सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। न्यायमूर्ति रेवती ढेरे के सामने सिंह की याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान सिंह के वकील ने कहा कि मेरे मुवक्किल को पुलिस की ओर से दायर किए गए आरोपपत्र की प्रति नहीं दी गई है। इसके बावजूद उनके खिलाफ पाक्सो व भारतीय दंड सहिता की धारओं के तहत आरोप तय कर दिए गए है। इससे उन्हें खुद को इस मामले से मुक्त किए जाने को लेकर आवेदन दायर करने का अवसर नहीं मिला है। यह आपराधिक प्रकियां संहिता की धारा 226 के प्रावधानो का उल्लंघन है। इसलिए आरोप तय करने के आदेश को रद्द किया जाए। 

इस दौरान अभियोजन पक्ष के वकील ने कहा कि आरोपपत्र लेना आरोपी की जिम्मेदारी है। पुलिस ने आरोपी को समन जारी किया था लेकिन वह हाजिर नहीं हुआ। अभियोजन पक्ष ने माना की आरोपी को आरोपपत्र की प्रति नहीं दी गई है। मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति ने आरोपी को आरोपपत्र की प्रति दिए बिना आरोप तय करने को गलत माना और आरोप तय करने से जुड़े आदेश को रद्द कर दिया। न्यायमूर्ति ने कहा कि आरोपी को आरोपपत्र की प्रति देकर उसके खिलाफ दोबारा आरोप तय किए जाए। 
 

Created On :   24 Nov 2019 3:18 PM IST

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