सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने सरकार को निर्देश, नीतिगत फैसला लेने की दी सलाह

HC order the authorities to make the roads of state pit free
सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने सरकार को निर्देश, नीतिगत फैसला लेने की दी सलाह
सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने सरकार को निर्देश, नीतिगत फैसला लेने की दी सलाह

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि राज्य की सड़कों व फुटपाथों को अच्छी स्थिति में रखना राज्य सरकार,सभी महानगरपालिकाओं, एमएसआरडीसी, सिडको,मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण व मुंबई पोर्ट ट्रस्ट की जिम्मेदारी है। सभी आश्वस्त करें कि सड़कों पर गड्ढे नजर न आएं। जस्टिस अभय ओक व जस्टिस पीएन देशमुख की बेंच ने सड़कों की खस्ता हालत को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया है। अदालत ने खुद भी इस मामले का संज्ञान लिया था।

बेंच ने कहा कि रोड के ठेके को लेकर किस तरह के नियम व शर्तें होनी चाहिए, राज्य सरकार इस बारे में उचित नीतिगत फैसला भी ले। बेंच ने अदालत के निर्देशों का कितना पालन किया गया है इसकी पड़ताल करने के लिए मामले की सुनवाई 24 जुलाई को रखी है। सरकार द्वारा इस संदर्भ में शीघ्र कोई निर्णय लेने की उम्मीद है।

यह दिए निर्देश  
- हाईकोर्ट ने कहा कि सड़कों के गड्ढे भरने का काम वैज्ञानिक तरीके से किया जाए। 
- जब भी किसी को सड़क खोदने की अनुमति दी जाए तो ठेकेदार के सामने यह शर्त रखी जाए कि वह इस बात को सार्वजनिक करे कि खुदाई के काम के बाद वह कितने समय में सड़क को मूल स्थिति में लाएगा।
- ठेकेदार का पता व संपर्क नंबर भी सार्वजनिक किया जाए। 
- सड़कों के गड्ढों से जुड़ी शिकायत के लिए प्रभावी व्यवस्था बनाई जाए। जिससे लोग आसानी से अपनी शिकायत संबंधित स्थानीय निकाय के पास भेज सकें। 
- शिकायत के लिए एक केंद्रीय व्यवस्था बनाएं।
- शिकायत की सुविधा पूरे साल उपलब्ध होनी चाहिए। जहां से संबंधित स्थानीय निकाय को शिकायत को निराकरण के लिए भेजा जा सके। शिकायतों के लिए अलग से वेबसाइट व टोल फ्री नंबर जारी करें। 
- शिकायत के लिए बनाई गई व्यवस्था का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार किया जाए। 
- बेंच ने अपने आदेश में खुले मेन होल को भी बंद करने का निर्देश सभी स्थानीय निकायों को दिया है। 
 

Created On :   12 July 2018 6:10 AM GMT

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