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विधानपरिषद में विपक्ष के नेता दरेकर को अंतरिम राहत देने से किया इनकार
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने विधानपरिषद में विपक्ष के नेता प्रवीण दरेकर को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। और उन्हें राहत के लिए सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत आवेदन दायर करने को कहा है। दरेकर पर मजदूर श्रेणी से फर्जी तरीके से को-आपरेटिव बैंक का चुनाव लड़ने का आरोप है। दो दिन पहले पुलिस ने इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज की है। इससे पहले आम आदमी पार्टी के नेता धनंजय शिंदे ने इस मामले को लेकर खिलाफ पुलिस में शिकायत की थी। शिकायत में शिंदे ने दावा किया था कि दरेकर मजदूर नहीं है फिर भी उन्होंने इस श्रेणी से मुंबई डिस्ट्रीक सेट्रल को-आपरेटिव बैंक का चुनाव लड़ा था। दरेकर कई वर्षों से इस बैंक के प्रेसिडेंट है।
बुधवार को न्यायमूर्ति पीबी वैराले व न्यायमूर्ति एसएम मोडक की खंडपीठ के सामने भारतीय जनता पार्टी के नेता दरेकर की याचिका सुनवाई के लिए आयी। याचिका में दरेकर ने मांग की थी कि पुलिस को इस मामले में उनके खिलाफ कार्रवाई करने से रोका जाए। याचिका पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता(दरेकर) के पास राहत पाने के लिए और कानूनी विकल्प है। जिनका वे इस्तेमाल कर सकते है। इसलिए हम याचिकाकर्ता की अंतरिम राहत देने की मांग पर विचार नहीं कर सकते है। इससे पहले दरेकर की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता आबाद पोंडा ने कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ दर्ज मामले को रद्द किया जाए। वे मामले की जांच में सहयोग करने को तैयार है। लेकिन तब तक उन्हें पुलिस की कड़ी कार्रवाई से अंतरिम राहत दी जाए। किंतु खंडपीठ ने दरेकर को कोई राहत देने से मना कर दिया।
Created On :   16 March 2022 9:53 PM IST