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व्यापमं घोटाले के आरोपियों की जमानत पर हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित

डिजिटल डेस्क जबलपुर । प्रदेश के सबसे बहुचर्चित व्यापम फर्जीवाड़े में आरोपी बनाए गए निजी मेडिकल कॉलेजों के संचालक और व्यापम के अधिकारियों की आज अग्रिम जमानत अर्जियों पर जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई... जिन पर सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश हेमंत गुप्ता की खंडपीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।
गौरतलब है कि 2012 में तत्कालीन डीएमई एस सी तिवारी और जॉइंट डीएमई एन एम श्रीवास्तव समेत पीपुल्स मेडिकल कॉलेज में एडमीशन कमेटी के सदस्य डॉ विजय कुमार पंड्या और डॉ विजय कुमार रामनानी की ओर अग्रिम जमानत याचिकाएं दायर की गई थी जिन पर आज सीबीआई और आरोपियों के अधिवक्ताओं की ओर से दलीलें दी गई। तत्कालीन अधिकारियों की ओर से दलील दी गई कि 2012 व्यापम मामले में अधिकारियों की ओर से ही किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं की गई है क्योंकि अधिकारियों ने काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी कर ली थी वही कटऑफ डेट के बाद मेडिकल कॉलेजों में हुए एडमिशन की कोई भी जानकारी अधिकारियों तक नहीं पहुंचाई गई लिहाजा इस पूरे फर्जीवाड़े में अधिकारियों की ओर से किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं की हुई है वही एडमिशन कमेटी के सदस्यों की ओर से आरोपियों की उम्र और बीमारियों का हवाला दिया गया और अग्रिम जमानत याचिका दिए जाने की मांग की गई। फिलहाल हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है इधर इंडेक्स मेडिकल कॉलेज के चैयरमेन सुरेश सिंह भदौरिया की अग्रिम जमानत याचिका पर कल तक के लिए टल गई है।व्यापमं घोटाले के आरोपियों की जमानत पर हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित रखने के साथ ही आरोपी बनाए गए लोगों की सांसे ऊपर नीचे हो रहीं हैं । प्रदेश के सबसे बहुचर्चित व्यापम फर्जीवाड़े में आरोपी बनाए गए निजी मेडिकल कॉलेजों के संचालक और व्यापम के अधिकारियों के साथ ही और भी कई लोगों की संलिप्तता इस मामले में उजागर हो चुकी है ।
Created On :   13 Dec 2017 4:16 PM IST