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हाईकोर्ट ने कहा- विवाह से जुड़े मामले में पूरे परिवार के खिलाफ शिकायत करने का है चलन, पूर्व जज के बेटे को मिली राहत
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने क्रूरता (498 ए) सहित अन्य आरोपों का सामना कर रहे एक पूर्व न्यायाधीश के बेटे आरोपी नवल अग्रवाल को राहत प्रदान की है। हाईकोर्ट ने कहा है कि वैवाहिक विवाद से जुड़े मामले में ऐसा चलन हो गया है कि इस तरह के मामले में पति के सारे रिश्तेदारों के खिलाफ मामला दर्ज कराया जाता है। प्रकरण से जुड़े तथ्यों पर गौर करने के बाद न्यायमूर्ति एसएस शिंदे व न्यायमूर्ति मनीष पीटले की खंडपीठ ने पाया कि आरोपी के खिलाफ जिन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है उसमें प्रकरण से जुड़े तथ्यों के आधार पर अपराध का खुलासा नहीं होता है।
आरोपी ने याचिका में दावा किया था कि वह अपने भाई से अलग रहता है। उसके भाई व भाभी के बीच वैवाहिक विवाद चल रहा है। इसलिए उसका नाम जबरन इस मामले में घसीटा गया है। वह उनके घरेलू विवाद का शिकार बना है। वह कभी-कभी अपने भाई के यहां आता-जाता था। पारिवारिक आयोजनों में ही वह अपने भाई से मिलता है। इसके अलावा मामले को लेकर जो एफआईआर दर्ज की गई है। उसमें उसकी भूमिका का खुलासा नहीं होता है। आरोपी पर उसकी भाभी ने उस पर नजर रखने, ताना मारने व मानसिक रुप से प्रताड़ित करने करने का आरो लगाया था।
आरोपी की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता इकबाल छागला ने दावा किया था कि मेरे मुवक्किल की इस प्रकरण में कोई भूमिका नहीं है। इसलिए उन्हें अनावश्यक रुप से मुकदमा का सामना करने से बचाया जाए।
Created On :   1 April 2021 9:13 PM IST