स्टेनो की याचिका पर HC ने लगाई रोक,कहा -आवेदन पर करो फिर से विचार

HC stops holding steno petition,Said-please re-think on the application
स्टेनो की याचिका पर HC ने लगाई रोक,कहा -आवेदन पर करो फिर से विचार
स्टेनो की याचिका पर HC ने लगाई रोक,कहा -आवेदन पर करो फिर से विचार


डिजिटल डेस्क,जबलपुर। जबलपुर हाईकोर्ट ने बालाघाट के कलेक्ट्रेट में पदस्थ एक स्टेनो के छिंदवाड़ा तबादला किए जाने पर रोक लगा दी है। मामले में याचिकाकर्ता का कहना था कि बालाघाट में कुल 6 स्टेनो थे, जिसमें से 4 रिटायर हो चुके हैं और अब मेरा भी ट्रांसफर होने से कामकाज प्रभावित होगा। उसका यह भी दावा था कि जिला कैडर का कर्मचारी होने के कारण उसका तबादला जिले से बाहर नहीं हो सकता। 

दरअसल मामला बालाघाट के वारासिवनी SDM कोर्ट में स्टेनों टाइपिस्ट के पद पर पदस्थ टीपी बोपचे की ओर से दायर किया गया था। आवेदक का कहना था कि उनका पद जिला संवर्ग (डिस्ट्रिक्ट केडर) के अंतर्गत आता है, जिनका दूसरे जिला में स्थानातंरण नहीं किया जा सकता है। कलेक्टर की अनुमति से उनका तबादला उसी जिले में किया जा सकता है। इसके बाद भी मप्र शासन ने 10 जुलाई 2017 को उनका स्थानातंरण वारासिवनी से छिंदवाड़ा कर दिया, जो कि अवैधानिक है। आवेदक का कहना है कि उनके ट्रांसफर के बाद अब बालाघाट कलेक्ट्रेट में सिर्फ एक ही स्टेनो बचेगा, जिससे वहां का कामकाज प्रभावित होगा। इस बारे में दिए गए आवेदन पर कोई कार्रवाई न होने को चुनौती देकर यह याचिका दायर की गई थी। 

मामले पर हुई सुनवाई के बाद अदालत ने याचिकाकर्ता को सशर्त राहत देते हुए याचिका का निराकरण कर दिया। इस मामले में सुनवाई करते हुए जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की एकलपीठ ने आवेदक के आवेदन का 6 सप्ताह में निराकरण करने के निर्देश दिए हैं और तब तक याचिकाकर्ता को बालाघाट में ही पदस्थ रखने के निर्देश भी दिए है । 

Created On :   6 Aug 2017 8:30 AM IST

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story