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पूर्व सरकारी अधिकारी के खिलाफ चलेगा केस, मामला रद्द करने से HC ने किया इंकार
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिल्ली के महाराष्ट्र सदन व अंधेरी के आरटीओ जमीन के विकास से जुड़े ठेके के आवंटन में कथित गड़बड़ी के मामले में आरोपी पूर्व सरकारी अधिकारी के खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करने से इंकार कर दिया है। सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग के सचिव डी डी मराठे के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो(एसीबी) ने साल 2015 में मामला दर्ज किया था। इस दौरान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता व राज्य मौजूदा मंत्री छगन भुजबल, उनके बेटे पंकज व भतीजे समीर सहित 15 लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया था।
सरकारी वकील प्रदीप घरत ने कहा इस मामले में आरोपी सरकारी अधिकारी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। इसलिए उसके खिलाफ दर्ज मामले को न रद्द किया जाए। जबकि आरोपी के वकील मनोज मोहिते ने कहा कि मेरे मुवक्किल ने महाराष्ट्र सदन व आरटीओ के ठेके से जुड़े प्रस्ताव का विरोध किया था। लेकिन तत्कालीन उपमुख्यमंत्री भुजबल ने इसे नजरअंदाज किया था। इस मामले में मेरे मुवक्किल की भूमिका नहीं है। मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्ट्या आरोपी के खिलाफ सबूत नजर आ रहे हैं। इसलिए आरोपी को राहत नहीं प्रदान की जा सकती है।
Created On :   22 April 2020 7:02 PM IST