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सार्वजनिक हैंडपंपों पर कब्जा करने वालों पर क्यों नहीं की जा रही कार्रवाई : हाईकोर्ट

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। हाईकोर्ट ने रीवा जिले के सिरमौर नगर परिषद के CMO को हमदस्त नोटिस जारी कर पूछा है कि मोटर लगाकर सार्वजनिक हैंडपंपों पर कब्जा करने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। सार्वजनिक हैंडपंपों पर कब्जा कर मोटर लगाकर सिर्फ अपने लिए पानी भरने तथा जरूरतमंद लोगों को बूंद-बूंद पानी के लिए तरसाने वालों पर कार्रवाई न करने पर हाईकोर्ट ने सिरमौर नगर परिषद के CMO से 7 दिन में जवाब मांगा है।
लोग जूझ रहे जलसंकट से
जस्टिस सीवी सिरपुरकर और जस्टिस अंजुलि पालो की युगल पीठ ने 7 दिन में जवाब देने का निर्देश दिया है। सर्वेश सोनी की ओर से दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि रीवा जिले के सिरमौर में कम बारिश होने के कारण इस समय गर्मी में पानी का संकट चल रहा है। यहां पर सरकार की ओर से आम लोगों की सुविधा के लिए सार्वजनिक हैंडपंप खुदवाए गए थे। सार्वजनिक हैंडपंपों से बड़ी संख्या में लोग पानी भरा करते थे। क्षेत्र के प्रभावशाली लोगों ने हैंडपंपों में मोटर लगाकर कब्जा कर लिया है। इसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
हो चुकी है जांच
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता नित्यानंद मिश्रा ने बताया कि शिकायत पर नगर परिषद सिरमौर ने हैंडपंप में मोटर लगाने वालों की जांच की गई थी। इसमें 36 लोगों को दोषी पाया गया था। नगर परिषद की ओर से कहा गया था कि हैंडपंपों के मोटर लगाने वालों के खिलाफ FIR दर्ज कराई जाएगी, लेकिन नगर परिषद की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। याचिका मेें दर्शाया गया है कि हैण्डपम्प जब चालू हुए थे, तब सभी तबके के लोगों को आासानी से पानी मिल जाता था, किंतु फिर इन नलों पर दबंगों की नजर लग गई और एक -एक कर सभी नलों पर इन दबंगों ने कब्जा कर लिया और बोर में मोटर डाल कर पानी लेने लगे। इन दबंगों की ज्यादती के कारण गरीब और असहाय लोग पानी के लिए दर -दर भटकने लगे ।
Created On :   31 May 2018 7:39 PM IST