लीज निरस्त मामला : समदड़िया मॉल मामले में फिर से सुनवाई शुरू

Hearing again starts in Samdadiya Mall lease cancellation case
लीज निरस्त मामला : समदड़िया मॉल मामले में फिर से सुनवाई शुरू
लीज निरस्त मामला : समदड़िया मॉल मामले में फिर से सुनवाई शुरू

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। समदड़िया मॉल की लीज निरस्त करने और अन्य अनियमितताओं को लेकर दायर याचिकाओं पर फिर से सुनवाई शुरू हो गई है। जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस सुजय पॉल की युगल पीठ में बुधवार को समदड़िया मॉल के अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखा। गुरुवार को याचिकाकर्ता और जेडीए के अधिवक्ता अपना पक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं।

गौरतलब है कि मॉल निर्माण को लेकर प्रारंभ से ही कई आरोप लग चुके हैं। इन मामलों की सुनवाई कोर्ट में चल रहीं है। कल परिवादी के अधिवक्ताओं द्वारा अपनी दलीलें पेश की गई थीं । आज वादी की ओर से अधिवक्ताओं द्वारा अपने तर्क प्रस्तुत किए गए ।

अधिवक्ता संजय अग्रवाल ने युगल पीठ में तर्क दिया कि समदड़िया मॉल का निर्माण नियमानुसार किया गया है। निर्माण में किसी भी प्रकार की अवैधानिकता नहीं है। जबलपुर विकास प्राधिकरण से लिखित अनुमति लेने के बाद मॉल का निर्माण किया गया है। आरटीआई कार्यकर्ता सुशील मिश्रा की ओर से वर्ष 2016 में जेडीए सीईओ द्वारा समदड़िया मॉल की लीज निरस्त करने के आदेश का पालन कराने के लिए याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने राज्य शासन को याचिकाकर्ता की शिकायत पर निर्णय लेने का आदेश दिया था।

ज्य शासन ने समदड़िया मॉल की लीज निरस्त कर दी, लेकिन समदड़िया मॉल के अतिरिक्त निर्माण, 7.25 प्रतिशत भू-भाटक वसूली और किराया वसूली मामले में कोई निर्णय नहीं लिया गया। इससे असंतुष्ट होकर याचिकाकर्ता ने वर्ष 2017 में दूसरी याचिका दायर की है। हाईकोर्ट ने दोनों याचिकाओं पर संयुक्त रूप से सुनवाई शुरू की है। हाईकोर्ट ने 11 जनवरी को याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर ली थी। 17 मई को हाईकोर्ट की युगल पीठ ने याचिकाओं को फिर से सुनवाई करने का आदेश दिया था। जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस सुजय पॉल की युगल पीठ में  समदड़िया मॉल के अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखा।

 

Created On :   28 Jun 2018 2:37 PM IST

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