मेडिकल कॉलेज के हटाये गये दैवेभो कर्मियों का सुना जाए पक्ष - हाईकोर्ट 

Hearing of the removed employees of the medical college should be heard - High Court
मेडिकल कॉलेज के हटाये गये दैवेभो कर्मियों का सुना जाए पक्ष - हाईकोर्ट 
मेडिकल कॉलेज के हटाये गये दैवेभो कर्मियों का सुना जाए पक्ष - हाईकोर्ट 

डिजिटल डेस्क जबलपुर । नेताजी सुभाष चंद्र बोस दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी संघ की ओर से दायर की गयी पुनर्विचार याचिका पर हाईकोर्ट ने पूर्व में पारित आदेश में संशोधन किया है। जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने कहा है कि श्रम न्यायालय द्वारा कार्रवाई से पहले दस्तावेजों के आधार पर पक्षकारों की पहचान सुनिश्चित करके उनका पक्ष सुना जाए।
341 हैं प्रभावित
कर्मचारी संघ की ओर से दायर इस याचिका में कहा गया है कि उनके सदस्यों की संख्या 341 है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल प्रबंधन ने सभी कर्मचारियों को कार्य से हटा दिया था। संघ ने उक्त आदेश के खिलाफ श्रम न्यायालय में याचिका दायर की थी। सरकार ने श्रम न्यायालय को बताया था कि आवेदक संघ रजिस्टर्ड नहीं है। इसके अलावा संघ के सदस्यों की पहचान भी सुनिश्चित नहीं है। याचिकाकर्ता की ओर से राहत चाही गई थी कि प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर सदस्यों की पहचान सुनिश्चित की जाये, जिसे श्रम न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया था। इस आदेश को चुनौती देकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने 4 जुलाई 2019 को दिए आदेश में श्रम न्यायालय का आदेश खारिज कर दिया था। उक्त आदेश में संशोधन को लेकर यह पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ता संघ की ओर से अधिवक्ता राजेश चंद की दलीलों पर गौर करने के बाद अदालत ने अपने पिछले आदेश में संशोधन करने के
निर्देश दिए।
 

Created On :   6 Dec 2019 1:56 PM IST

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