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दरेकर के अग्रिम जमानत पर 23 मार्च को होगी सुनवाई, तब तक गिरफ्तारी से राहत
डिजिटल डेस्क, मुंबई। सत्र न्यायालय ने विधान परिषद में विपक्ष के नेता प्रवीण दरेकर के अग्रिम जमानत आवेदन पर 23 मार्च 2022 को सुनवाई रखी है। तब तक दरेकरको गिरफ्तारी से मिली अंतरिम राहत कायम रहेगी। इस दौरान पुलिस ने कोर्ट में हलफनामा दायर कर भारतीय जनता पार्टी के नेता दरेकर की जमानत आवेदन का विरोध किया है। दरेकर पर मजदूर श्रेणी से फर्जी तरीके से को-आपरेटिव बैंक का चुनाव लड़ने का आरोप है। पिछले सप्ताह एमआरए मार्ग पुलिस ने इस मामले को लेकर दरेकर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मामले में गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए दरेकर ने अधिवक्ता अखिलेश चौबे के माध्यम से सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत आवेदन दायर किया है। जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने 17 मार्च को कोर्ट ने दरेकर को अंतरिम राहत दी थी।
इससे पहले बांबे हाईकोर्ट ने बुधवार को इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता दरेकर को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था। इसलिए दरेकर ने सत्र न्यायालय में आवेदन किया है। आम आदमी पार्टी के नेता धनंजय शिंदे ने इस मामले को लेकरदरेकर के खिलाफ पुलिस में शिकायत की थी। शिकायत में शिंदे ने दावा किया था कि दरेकर मजदूर नहीं है फिर भी उन्होंने इस श्रेणी से मुंबई डिस्ट्रीक सेट्रल को-आपरेटिव बैंक का चुनाव लड़ा था। दरेकर कई वर्षों तक इस बैंक के प्रेसिडेंट रहे हैं।
Created On :   21 March 2022 8:41 PM IST