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पूर्व गृहमंत्री देशमुख की जमानत आवेदन पर दो दिसंबर तक स्थगित की सुनवाई
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने मंगलवार को भ्रष्टाचार व सौ करोड़ रुपए की वसूली से जुड़े मामले में आरोपी राज्य के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के जमानत आवेदन पर सुनवाई दो दिसंबर 2022 तक के लिए स्थगित कर दी है। इस मामले की जांच सीबीआई ने की है। देशमुख पर मुख्य रुप से गृहमंत्री रहते अपने पद व अधिकारों का दुरुपयोग करने का आरोप है। मंगलवार को न्यायमूर्ति एमएस कर्णिक के सामने देशमुख के जमानत आवेदन पर इसलिए सुनवाई नहीं शुरु हो पायी। क्योंकि सीबीआई की ओर से पैरवी करनेवाले एडिशनल सालिसिटर जनरल अनिल सिंह सेहत ठीक न होने के चलते कोर्ट में अनुपस्थित थे। पिछले दिनों विशेष अदालत ने 73 वर्षीय देशमुख के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया था। विशेष अदालत के फैसले को देखमुख ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है।
सुनवाई के दौरान देशमुख की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी ने न्यायमूर्ति कर्णिक से शीघ्रता से इस मामले की सुनवाई का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि मेरे मुवक्किल(देशमुख) पिछले साल से जेल में बंद है। जमानत आवेदन पर गौर करने के बाद न्यायमूर्ति ने कहा कि पहले मैं आरोपी(देशमुख) की सेहत ठीक न होने से जुड़े मुद्दों पर विचार करुगा। इसके बाद मैं मैरिट पर मामले की सुनवाई करुगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता देशमुख को प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) ने मनीलांडरिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। इसके बाद सीबीआई ने देशमुख को अप्रैल 2022 को भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया था। देशमुख फिलहाल इस मामले में न्यायिक हिरासत में है और उन्हें आर्थर रोड जेल में रखा गया है।
Created On :   29 Nov 2022 9:11 PM IST