पहाडिय़ों पर अतिक्रमण के मामले पर सुनवाई अब 25 नवंबर  को

Hearing on case of encroachment on hills now on 25 November
पहाडिय़ों पर अतिक्रमण के मामले पर सुनवाई अब 25 नवंबर  को
पहाडिय़ों पर अतिक्रमण के मामले पर सुनवाई अब 25 नवंबर  को

डिजिटल डेस्क जबलपुर । शहर की पहाडिय़ों पर मौजूद अतिक्रमणों के मामले को हाईकोर्ट ने एक बार फिर काफी गंभीरता से लिया है। चीफ जस्टिस अजय कुमार मित्तल और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने कहा है कि यह मामला काफी गंभीर है, इसलिए उसका अध्ययन करके सभी पक्षों को सुना जाएगा। इस मत के साथ युगलपीठ ने मामलों पर सोमवार 25 नवंबर को आगे सुनवाई के निर्देश दिए हैं।
गौरतलब है कि मदन महल की पहाडिय़ों पर काबिज अतिक्रमणों के खिलाफ वर्ष 2012 में एक जनहित याचिका किशोरी लाल भलावी की ओर से और शहर की सभी पहाडिय़ों पर फैले अतिक्रमणों के खिलाफ एक जनहित याचिका नागरिक उपभोक्ता मंच की ओर से भी दायर की गई थी। पहाडिय़ों के अतिक्रमणों से संबंधित कुल 9 याचिकाओं पर हाईकोर्ट में एक साथ सुनवाई हो रही है। मंगलवार को मामलों पर हुई सुनवाई के दौरान जबलपुर कलेक्टर की ओर से रिपोर्ट देकर कहा गया करीब एक हजार अतिक्रमण और पाए गए हैं, जिन्हें फरवरी 2020 तक चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा। इसी तरह सिद्धबाबा और रांझी की पहाडिय़ों पर भी सर्वे का कार्य जारी है, जो करीब 70 फीसदी पूरा हो चुका है। उसके बाद वहां के अतिक्रमणों को हटाने की कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता शशांक शेखर ने युगलपीठ को बताया कि जबलपुर के संभागायुक्त द्वारा पूरी कार्रवाई की मॉनीटरिंग की जा रही है और समय-समय पर आवश्यक निर्देश भी दिए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि मदन महल पहाड़ी को उसके मूल स्वरूप में लाने के प्रयास भी जारी हैं। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता बालकिशन चौधरी व सतीश वर्मा ने पक्ष रखा।
 

Created On :   20 Nov 2019 1:52 PM IST

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