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शुरु हुई देशमुख के जमानत आवेदन पर सुनवाई
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट में मंगलवार को भ्रष्टाचार व सौ करोड़ रुपए की वसूली से जुड़े मामले में आरोपी राज्य के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के जमानत आवेदन पर सुनवाई शुरु हो गई। यह सुनवाई बुधवार को भी जारी रहेगी। देशमुख पर मुख्य रुप से गृहमंत्री रहते अपने पद व अधिकारों का दुरुपयोग करने का आरोप है। मंगलवार को न्यायमूर्ति एमएस कर्णिक के सामने देशमुख की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी व अधिवक्ता अनिकेत निकम ने अपनी दलीले रखी। अधिवक्ता चौधरी ने कहा कि मनीलांडरिंग मामले में मेरे मुवक्किल (देशमुख) को जमानत मिल चुकी है। इसलिए उन्हें सीबीआई से जुड़े प्रकरण में भी जमानत दी जाए। इस दौरान अधिवक्ता चौधरी ने कहा कि प्रकरण में सरकारी गवाह बने सचिन वाझे को प्रमाणिक गवाह नहीं माना जा सकता है। उसकी गवाही अविश्वसनीय है। वाझे का बयान तथ्यहीन है। मनीलांडरिंग मामले में जमानत देते समय भी हाईकोर्ट ने कहा था कि वाझे का बयान भरोसे लायक नहीं है।
बुधवार को भी न्यायमूर्ति के सामने देशमुख के जमानत आवेदन पर सुनवाई जारी रहेगी। पिछले दिनों विशेष अदालत ने 74 वर्षीय देशमुख के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया था। विशेष अदालत के फैसले को देखमुख ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है।राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता देशमुख को प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) ने मनीलांडरिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। बाद में सीबीआई ने अप्रैल 2022 मेंदेशमुख को भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में अपनी हिरासत में ली थी। देशमुख फिलहाल इस मामले में न्यायिक हिरासत में हैं और उन्हें आर्थर रोड जेल में रखा गया है।
Created On :   6 Dec 2022 9:32 PM IST