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मराठा आरक्षण पर हाईकोर्ट में बुधवार को होगी सुनवाई

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट में मराठा आरक्षण के मुद्दे को लेकर दायर याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई हो सकती है। यह याचिकाएं साल 2014-15 में उस समय दायर की गई थी जब कांग्रेस व राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने मराठा समुदाय को सरकारी नौकरी व शैक्षणिक संस्थानों में 16 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय किया था। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद सरकार के इस निर्णय पर रोक लगा दी थी। तब से यह मामला अटका हुआ है। इस बीच सामाजिक कार्यकर्ता विनोद पाटील ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मांग की थी कि सरकार को एक निश्चित समय-सीमा के भीतर मराठा समुदाय के आरक्षण के मुद्द्े को लेकर राज्य पिछड़ा आयोग को रिपोर्ट सौपने का निर्देश दिया जाए।
सोमवार को पाटील ने न्यायमूर्ति बीपी धर्माधिकारी व न्यायमूर्ति सारंग कोतवाल की खंडपीठ के सामने याचिका का उल्लेख किया। इसके बाद खंडपीठ ने कहा कि हम बुधवार को इस याचिका पर सुनवाई करेंगे। याचिकाकर्ता पाटील चाहते हैं कि सरकार को आयोग की रिपोर्ट अदालत में पेश करने का निर्देश दिया जाए। इसके साथ ही सरकार को एक निश्चित समय सीमा के भीतर मराठा आरक्षण से जुड़े निर्णय को लागू करने के लिए कहा जाए। जिससे आरक्षण के लिए पात्र लोगों को समय पर इसका लाभ मिल सके।
Created On :   19 Nov 2018 8:15 PM IST