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19 अगस्त को राकांपा नेता देशमुख के जमानत आवेदन पर सुनवाई
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने मनीलांड्रिंग मामले में आरोपी राज्य के पूर्व गृहमंत्री व राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अनिल देशमुख के जमानत आवेदन पर सुनवाई 19 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी है। बुधवार को न्यायमूर्ति पीके चव्हाण के सामने देशमुख का जमानत आवेदन सुनवाई के लिए आया। सुनवाई के दौरान एडिशनल सालिसिटर जनरल अनिल सिंह उपस्थित नहीं थे। इसलिए न्यायमूर्ति ने देशमुख के जमानत आवेदन पर सुनवाई को 19 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया। आरोपी देशमुख ने अधिवक्ता अनिकेत निकम के माध्यम से हाईकोर्ट में जमानत के लिए आवेदन दायर किया है। ईडी ने देशमुख को इस मामले में पिछले साल गिरफ्तार किया था। तब से वे जेल में न्यायिक हिरासत में बंद है। आवेदन में देशमुख ने जमानत के लिए अपनी बढती उम्र व सेहत ठीक न होने का हवाला दिया है। आवेदन में देशमुख ने कहा है कि मेरी इस मामले में भूमिका को सीधे तौर पर दर्शानेवाले ईडी के पास कोई सबूत नहीं है।
Created On :   10 Aug 2022 7:30 PM IST