सांसद साध्वी प्रज्ञा के निर्वाचन मामले पर सुनवाई टली

Hearing on the election case of MP Sadhvi Pragya deferred
 सांसद साध्वी प्रज्ञा के निर्वाचन मामले पर सुनवाई टली
 सांसद साध्वी प्रज्ञा के निर्वाचन मामले पर सुनवाई टली

याचिकाकर्ता को जवाब पेश करने की मोहलत देकर हाईकोर्ट ने सुनवाई 6 फरवरी तक के लिए बढ़ाई
डिजिटल डेस्क जबलपुर ।
भोपाल से भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर के निर्वाचन को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई है। जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने सोमवार को हुई सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता को प्रज्ञा ठाकुर की उस अर्जी पर जवाब पेश करने का समय दिया गया, जिसमें सांसद ने लिखित बयान दायर करने में हुए विलंब को माफ करने की प्रार्थना की है। अगली सुनवाई 6 फरवरी को होगी।
गौरतलब है कि भोपाल निवासी राकेश दीक्षित ने यह चुनाव याचिका दायर करके भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह के निर्वाचन को चुनौती दी है। मामले में आरोप है कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ने चुनाव के दौरान साम्प्रदायिक  भाषण दिये। इसके अलावा अलावा उन्होने वोट पाने के लिए धार्मिक भावनाओं को भड़काने संबंधित बातों को उल्लेख भी अपने भाषण में किया। याचिका में लगाये गये आरोपों की पुष्टि के लिए साध्वी के भाषण की सीडी व अखबारों में प्रकाशित खबरों की कटिंग भी याचिका के साथ प्रस्तुत की गयी है। साध्वी के कृत्यों को जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 123 का उल्लंघन बताते हुए उनका निर्वाचन रद्द किए जाने की प्रार्थना याचिका में हाईकोर्ट से की गई है।
विगत 13 दिसंबर को हाईकोर्ट ने सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह की वह अर्जी खारिज कर दी थी, जिसमें उनके लोकसभा सीट पर हुए निर्वाचन को चुनौती देने
वाली याचिका निरस्त करने की प्रार्थना की गई थी। मामले पर सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सुमित कनौजिया और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की ओर से अधिवक्ता तबरेज शेख हाजिर हुए। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि लिखित बयानों को दाखिल करने में हुए विलंब करने के मुद्दे को लेकर दायर अर्जी का वे जवाब पेश करने समय चाहते हैं, लिहाजा उन्हें समय दिया जाए। इस आग्रह को स्वीकार करके अदालत ने सुनवाई बढ़ा दी।
 

Created On :   7 Jan 2020 8:42 AM GMT

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