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बरगी हिल्स क्षेत्र में पहाड़ी तोड़कर किए जा रहे निर्माण पर सुनवाई 24 मार्च तक बढ़ी
डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट ने बरगी हिल्स जबलपुर में पहाड़ी तोड़कर किए जा रहे आईटी पार्क और अन्य निर्माण के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई बढ़ गई है। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बैंच ने मामले की सुनवाई 24 मार्च को नियत की है। नयागाँव निवासी रजत भार्गव की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार एक तरफ मदन महल पहाड़ी को बचाने का प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी तरफ मदन महल पहाड़ी के दूसरे हिस्से बरगी हिल्स में पहाड़ी तोड़कर आईटी पार्क और अन्य निर्माण किए जा रहे हैं। याचिका में कहा गया है कि लगभग 25 एकड़ जमीन पर पहाड़ी तोड़कर आईटी पार्क का निर्माण कर दिया गया है। अधिवक्ता आदित्य संघी ने तर्क दिया कि बरगी हिल्स की शेष 75 एकड़ जमीन पर सेटेलाइट सिटी बनाने का प्रस्ताव है। डिवीजन बैंच से अनुरोध किया गया कि बरगी हिल्स के शेष 75 एकड़ क्षेत्र पर निर्माण पर रोक लगाई जाए। सुनवाई के बाद डिवीजन बैंच ने मामले की सुनवाई 24 मार्च नियत की है।
Created On :   21 Jan 2021 2:37 PM IST