नरसिंहपुर के जनपद मैदान में हो रहे निर्माण के मामले पर सुनवाई अब 26 को

Hearing on the matter of construction in the district grounds of Narsinghpur, now on 26th
नरसिंहपुर के जनपद मैदान में हो रहे निर्माण के मामले पर सुनवाई अब 26 को
नरसिंहपुर के जनपद मैदान में हो रहे निर्माण के मामले पर सुनवाई अब 26 को

शांति स्मारक के संरक्षित क्षेत्र में कमर्शियल कॉम्पलैक्स के निर्माण का मामला
डिजिटल डेस्क जबलपुर
। नरसिंहपुर के सौ साल पुराने शांति स्मारक से लगी हुई संरक्षित भूमि पर कमर्शियल कॉम्पलैक्स के निर्माण को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने अब 26 फरवरी को सुनवाई होगी। बुधवार को हुई सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस अजय कुमार मित्तल और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने यह निर्देश दिए।
यह जनहित याचिका नरसिंहपुर गोटेगांव के बरहेटा ग्राम निवासी कृषक कालूराम पटेल उर्फ खोजी बाबा और नरसिंहपुर के ही जगदीश मनिभाई मनसाता  की ओर से दायर की गई है। आवेदकों का कहना है कि नरसिंहपुर के जनपद मैदान में सौ साल पुराना शांति स्मारक बना हुआ है, जिसे वर्ष 2015 में राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया गया था। उसी  स्मारक से लगी हुई करीब दो लाख वर्गफुट जमीन पर जिला पंचायत द्वारा कमर्शिलय काम्पलैक्स का निर्माण कराया जा रहा है। याचिका में आरोप है कि स्मारक को डीनोटिफाई किए बिना और बिना नक्शे व अन्य किसी इजाजत के इस कमर्शियल कॉम्पलैक्स का निर्माण कार्य किया जा रहा, जबकि राज्य संरक्षित स्मारक के दो सौ मीटर दायर में किसी भी तरह का कोई निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता। आवेदकों का यह भी आरोप है कि सारे नियमों को ताक पर रखकर कमर्शियल कॉम्पलैक्स का निर्माण किया जा रहा, जो अवैधानिक है। इस कमर्शियल कॉम्पलैक्स का शिलान्यास प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विगत 14 अक्टूबर को किया था। इस बारे में संबंधितों को शिकायतें देने के बाद भी कोई कार्रवाई न होने पर यह याचिका दायर की गई। मामले पर बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता नवीन कुमार सालुंके और राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता शशांक शेखर हाजिर हुए। उभय पक्षों की दलीलों को सुनकर युगलपीठ ने सुनवाई 26 फरवरी तक के लिए मुलतवी कर दी।
 

Created On :   20 Feb 2020 7:40 AM GMT

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