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ओबीसी आरक्षण मामले में फिर टली सुनवाई, अब सोमवार को होगी
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली. महाराष्ट्र सरकार की ओर से पारित किए गए ओबीसी राजनीतिक आरक्षण एक्ट को चुनौती देनी वाली याचिका पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई फिर से टल गई। अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट 25 अप्रैल को सुनवाई करेगा। जस्टिस एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष आज मामले पर सुनवाई हुई। इस दौरान महाराष्ट्र सरकार ने कोर्ट से मामले में विस्तृत एफिडेविट प्रस्तुत करने के लिए और समय दिए जाने का अनुरोध किया, जिसके बाद पीठ ने सुनवाई सोमवार तक के लिए टाल दी। इससे पहले इस मामले में कोर्ट में 7 अप्रैल को सुनवाई होनी थी, जिसे 21 अप्रैल तक के लिए टाल दिया गया था।
गौरतलब है कि राज्य सरकार ने बीते 7 मार्च को मध्यप्रदेश पैटर्न पर आधारित ओबीसी राजनीतिक आरक्षण विधेयक पारित किया। इसके तहत चुनाव आयोग के कई अधिकार राज्य सरकार ने अपने पास ले लिए है। वॉर्ड्स की पुनर्रचना, चुनाव की तारीखें भी राज्य सरकार तय करेंगी। इस पर अंतिम रूप से मुहर चुनाव आयोग लगाएगा। रमेश केरे पाटील ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने अपनी याचिका में इस कानून को चुनाव आयोग के अधिकारों का उल्लंघन करने वाला बताया है।
Created On :   21 April 2022 6:18 PM IST