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पूर्व गृहमंत्री देशमुख के जमानत आवेदन पर हाईकोर्ट में शुरु हुई सुनवाई, बुधवार को ईडी रखेगी अपना पक्ष
डिजिटल डेस्क, मुंबई सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद मनीलांडरिग मामले में आरोपी राज्य के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के जमानत आवेदन पर बांबे हाईकोर्ट में सुनवाई शुरु हो गई है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को शीघ्रता से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता देशमुख के जमानत आवेदन पर सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया था। 21 मार्च 2022 से देशमुख का जमानत आवेदन हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए प्रलंबित है। इससे पहले विशेष अदालत ने देशमुख के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया था। इसके बाद देशमुख ने हाईकोर्ट में जमानत के लिए आवेदन दायर किया है। मंगलवार को न्यायमूर्ति एन.जे जमादार के सामने देशमुख के जमानत आवेदन पर सुनवाई शुरु हुई। इस दौरान देशमुख की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी ने कहा कि आरोपी देशमुख की उम्र 72 साल है। वे कई बीमारियों से पीड़ित है। जो उन पर हावी होती जा रही है। देशमुख फेफडों व रीढ की हड्डी से जुड़े विकार से पीड़ित है। आरोपी की कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है। फिर भी वे गत 11 माह से जेल में बंद है। जबकि मेरे मुवक्किल के खिलाफ इस मामले में कोई सबूत नहीं है। यह पूरी तरह से जांच एजेंसी के अनुमान पर आधारित मामला है। उन्होंने कहा कि मेरे मुवक्किल को मनीलांडरिंग के झूठे मामले में फंसाया गया है। अब तक हाईकोर्ट के चार न्यायमूर्ति के सामने देशमुख का जमानत आवेदन सूचीबद्ध हो चुका है। लेकिन किसी न किसी कारणवश इस पर सुनवाई पूरी नहीं हो पायी है। मंगलवार को देशमुख के वकील की दलीले पूरी हो गई है। बुधवार को ईडी के वकील अपना पक्ष रखेंगे। ईडी ने इस मामले में देशमुख को नवंबर 2021 को गिरफ्तार किया था। देशमुख फिलहाल न्यायिक हिरासत में है और उन्हें आर्थर रोड जेल में रखा गया है।
Created On :   27 Sept 2022 9:01 PM IST