नाबालिग की हत्या के दोषी 2 की फांसी बरकरार, हाईकोर्ट ने खारिज की आरोपियों की अपील

High court acquits two convicts, High Court rejects plea for dismissal
नाबालिग की हत्या के दोषी 2 की फांसी बरकरार, हाईकोर्ट ने खारिज की आरोपियों की अपील
नाबालिग की हत्या के दोषी 2 की फांसी बरकरार, हाईकोर्ट ने खारिज की आरोपियों की अपील

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। ग्वारीघाट क्षेत्र के एक 15 वर्षीय नाबालिग लड़के का अपहरण कर 50 लाख रुपये की फिरौती की मांग करने और फिर उसकी हत्या करने के तीन में से दो आरोपियों को District sessions court से मिली फांसी की सजा हाईकोर्ट ने बरकरार रखी है। जस्टिस संजय सेठ और जस्टिस एचपी सिंह की डबल बेंच ने दोनों आरोपियों को दी गई फांसी और तीसरे आरोपी की उम्रकैद की सजा के खिलाफ दायर अपीलें खारिज करके गुरुवार को यह फैसला दिया। 

यह था मामला 

ग्वारीघाट निवासी राजेश उर्फ राकेश यादव, राजा यादव और ओमप्रकाश यादव ने 26 मार्च 2013 को दरबारा सिंह के 15 वर्षीय पुत्र अजीत उर्फ बॉबी पॉल का अपहरण कर 50 लाख रुपये की फिरौती की मांग की थी। इसकी शिकायत गोरखपुर थाने में दर्ज करायी गई थी। जांच के दौरान 29 मार्च की सुबह अजीत उर्फ बॉबी की बॉडी खंदारी नाले से 15 मीटर की दूरी पर स्थित एक सूखे कुएं से बरामद हुई थी। पुलिस ने जांच के दौरान मोबाईल कॉल के आधार पर आरोपियों तक पहुंचकर उनकी निशानदेही पर उक्त बॉडी को बरामद करते हुए तीनों आरोपियों के खिलाफ अपहरण, फिरौती व हत्या सहित सबूत छिपाने की धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध कर चालान कोर्ट में पेश किया था। District sessions court ने 29 दिसम्बर 2016 को आरोपी राजेश उर्फ राकेश यादव व राजा यादव को फांसी की सजा सुनाई। तीसरे आरोपी ओमप्रकाश को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी।

Created On :   10 Aug 2017 2:38 PM GMT

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