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सेक्स चेंज कराना चाहती है ये महिला पुलिस कांस्टेबल, HC ने दी ये सलाह

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने सेक्स चेंज के लिए एक महीने की छुट्टी की मांग करनेवाली 28 वर्षीय महिला पुलिस कांस्टेबल ललिता साल्वे को महाराष्ट्र प्रशासकीय ट्रिब्युनल (मैट) के पास जाने को कहा है। बीड के पुलिस स्टेशन में तैनात ललिता स्त्री से पुरुष बनना चाहती है और उसकी मांग है कि सर्जरी के बाद उसकी नौकरी को बरकरार रखा जाए। इसलिए ललिता ने पिछले सप्ताह हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में साल्वे ने मांग है कि राज्य के पुलिस महानिदेशक को उन्हें सर्जरी के लिए छुट्टी देने का निर्देश दिया जाए।
महिला पुलिस कांस्टेबल को मैट जाने को कहा
सोमवार को साल्वे के वकील एजाज नकवी ने इस मामले पर तत्काल सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति एससी धर्माधिकारी व न्यायमूर्ति भारती डागरे की खंडपीठ के सामने याचिका का उल्लेख किया। याचिका पर गौर करने के बाद खंडपीठ ने कहा कि इस याचिका में सर्विस(नौकरी) से जुड़े मुद्दे को उठाया गया है। हम इस याचिका पर सुनवाई क्यों करे। याचिकाकर्ता अपने मामले को लेकर मैट में जाए। इस दौरान नकवी ने कहा कि याचिका में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मुद्दे को भी उठाया गया है। इस पर खंडपीठ ने कहा कि मैट सभी मुद्दों पर गौर करेगा।
ये है मामला
याचिका के अनुसार 1988 में जन्मी साल्वे ने तीन साल अपने शरीर में परिवर्तन महसूस किया था। इसके बाद उसने मेडिकल टेस्ट कराए थे। टेस्ट में पता चला था उसके शरीर में पुरुषों को क्रोमोजोम्स मौजूद है। इसलिए उसे लिंग परिवर्तन सर्जरी करने का सुझाव दिया गया है। इसके बाद साल्वे ने सर्जरी के लिए जरुरी छुट्टी के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के पास आवेदन किया था किंतु किसी ने उसके आवेदन पर गौर नहीं किया। इसलिए उसने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। किंतु अब हाईकोर्ट ने साल्वे को मैट में जाने को कहा है।
Created On :   27 Nov 2017 10:18 PM IST