हाईकोर्ट ने एफसीआई से पूछा- राज्य सरकार के गोदामों से क्यों नहीं उठाया जा रहा अनाज

High Court asked FCI why food grains are not being picked up from the godowns of the state government
हाईकोर्ट ने एफसीआई से पूछा- राज्य सरकार के गोदामों से क्यों नहीं उठाया जा रहा अनाज
हाईकोर्ट ने एफसीआई से पूछा- राज्य सरकार के गोदामों से क्यों नहीं उठाया जा रहा अनाज



डिजिटल डेस्क जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने एफसीआई से पूछा है कि राज्य सरकार और स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के गोदामों से अपने कोटे का अनाज क्यों नहीं उठाया जा रहा है। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बैंच ने एफसीआई से यह जवाब राज्य सरकार और स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के उस रिप्लाई के आधार पर माँगा है, जिसमें कहा गया है कि एफसीआई द्वारा पिछले वर्ष से राज्य सरकार और वेयर हाउसिंग के गोदामों से अनाज नहीं उठाया जा रहा है। डिवीजन बैंच ने इस मामले में मप्र स्टेट को-ऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन (मार्कफेड) को भी पक्षकार बनाते हुए जवाब देने का निर्देश दिया है। याचिका की अगली सुनवाई 3 अगस्त को नियत की गई है।
यह है मामला-
यह जनहित याचिका सिविल लाइन्स जबलपुर निवासी अधिवक्ता गुलाब सिंह की ओर से दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा किसानों से खरीदी जाने वाली फसल को सुरक्षित नहीं रखा जा रहा है। बारिश में हर साल कई टन अनाज सड़ जाता है। याचिका में फोटोग्राफ और मीडिया रिपोर्ट के हवाले से बताया गया कि जून 2021 के प्रथम सप्ताह में हुई बारिश में लाखों टन अनाज पानी में भीगकर सड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में कहा है कि यदि सरकार किसानों की फसल को सुरक्षित नहीं रख सकती है तो अनाज को सडऩे से पहले गरीबों में बाँट देना चाहिए। हाईकोर्ट ने 15 जून 2021 को खुले में रखे अनाज को सुरक्षित करने का आदेश दिया था। राज्य सरकार की ओर से रिपोर्ट पेश कर बताया गया कि प्रदेश के सभी 52 जिलों में खुले में रखे अनाज को सुरक्षित कर लिया गया है।
गोदाम पहले से फुल, बाहर रखा है इस साल खरीदा अनाज-
वरिष्ठ अधिवक्ता नमन नागरथ और अधिवक्ता हिमांशु मिश्रा ने बताया कि राज्य सरकार और स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के जवाब में बताया गया है कि उनके गोदामों की कुल क्षमता 258 लाख टन है। उनके गोदामों में पिछले साल का 175 लाख टन अनाज रखा हुआ है। इस साल उनके पास केवल 83 लाख टन अनाज रखने की क्षमता थी। इस साल फिर से उतना ही अनाज खरीद लिया गया। इससे बड़े पैमाने पर अनाज खुले में रखा हुआ है। नियमों के अनुसार गोदामों में रखे अनाज को एफसीआई 6 महीने में और ओपन कैप में रखे अनाज को 3 माह में उठाता है, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है।
एफसीआई नहीं उठा रहा अनाज-
राज्य सरकार और वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन की ओर पेश जवाब में कहा गया कि एफसीआई द्वारा पिछले साल से राज्य सरकार और स्टेट वेयर हाउस कॉर्पोरेशन में रखे गए अनाज को नहीं उठाया गया है। इसकी वजह से अनाज को संरक्षित करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डिवीजन बैंच ने जवाब पर संज्ञान लेते हुए एफसीआई के अधिवक्ता मुकेश अग्रवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई से जोडऩे का निर्देश दिया। डिवीजन बैंच ने एफसीआई के अधिवक्ता को याचिका की कॉपी और राज्य सरकार का जवाब की कॉपी देने का निर्देश देते हुए मामले में 3 अगस्त तक जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

Created On :   16 July 2021 10:08 PM IST

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