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हाईकोर्ट ने पूछा- प्रदेश के 37 जिला अस्पतालों में कब तक लगाई जाएगी सीटी स्कैन मशीन
जिला अस्पतालों में सीटी स्कैन के हर कैटेगरी में न्यूनतम रेट तय करने के निर्देश, अगली सुनवाई 24 मई को
डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस अतुल श्रीधरन की डिवीजन बैंच ने राज्य सरकार से पूछा है कि प्रदेश के 37 जिलों के जिला अस्पताल में कब तक सीटी स्कैन मशीन लगाई जाएगी। डिवीजन बैंच ने यह सवाल महाधिवक्ता पुरूषेन्द्र कौरव के उस जवाब के आधार पर माँगा है, जिसमें कहा गया कि प्रदेश के 51 में से 14 जिलों के जिला अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन लगाई जा चुकी है, शेष जिलों में सीटी स्कैन मशीन लगाने की प्रक्रिया चल रही है। डिवीजन बैंच ने राज्य सरकार को जिला अस्पतालों में सीटी स्कैन के हर कैटेगरी में न्यूनतम रेट तय करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 24 मई को नियत की गई है।
ये है मामला
यह जनहित याचिका कटनी जिले के एनएसयूआई अध्यक्ष दिव्यांशु मिश्रा (अंशु) ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि कटनी सहित प्रदेश के ज्यादातर जिला अस्पतालों में टेंडर के बाद भी सीटी स्कैन मशीन नहीं लगाई जा रही है। मामले की सुनवाई के दौरान कटनी सहित 5 जिलों के जिला अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन लगा दी गई।
सीटी स्कैन के वसूले जा रहे 2500 रुपए
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता योगेश सोनी ने आवेदन दायर कर कहा कि 15 फरवरी 2021 को राज्य सरकार के जवाब में कहा गया था कि जिला अस्पताल में सीटी स्कैन कराने वाले गरीबी रेखा के ऊपर वालों से 933 रुपए लिया जाएगा। बीपीएल, दीनदयाल और आयुष्मान कार्ड वालों का सीटी स्कैन नि:शुल्क किया जाएगा। श्री सोनी ने कहा कि कटनी जिला अस्पताल में गरीबी रेखा से ऊपर वाले मरीजों से 2500 रुपए वसूले जा रहे हैं। डिवीजन बैंच ने इस मामले में राज्य सरकार से जवाब-तलब किया है।
Created On :   20 May 2021 3:20 PM IST