हाईकोर्ट ने पूछा - आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला को आरोपी बनाया जाएगा की नहीं

High Court asked - IPS officer Rashmi Shukla will be made an accused or not
हाईकोर्ट ने पूछा - आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला को आरोपी बनाया जाएगा की नहीं
अवैध फोन टैपिंग मामला हाईकोर्ट ने पूछा - आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला को आरोपी बनाया जाएगा की नहीं

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने पुलिस को यह स्पष्ट करने को कहा है कि क्या वह अवैध फोन टैपिंग व पुलिस महकमे के तबादले तथा तैनाती से जुड़े गोपनीय दस्तावेज सार्वजनिक करने से जुड़े मामले में आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला को आरोपी बनाने की इच्छुक है कि नहीं। न्यायमूर्ति नीतिन जामदार व न्यायमूर्ति सारंग कोतवाल की खंडपीठ ने पुलिस को मामले की जांच में प्रगति को लेकर भी 25 अक्टूबर 2021 को जानकारी देने को कहा है। खंडपीठ ने कहा कि हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि न्यायालय का समय नष्ट न हो। इसलिए राज्य सरकार हमे बताए कि वह आईपीएस अधिकारी शुक्ला को आरोपी बनाने की इच्छुक है की नहीं। क्योंकि अब तक शुक्ला को मामले में आरोपी नहीं बनाया गया है। जबकि इस मामले को लेकर मार्च 2021 में एफआईआर दर्ज की गई थी। 

खंडपीठ के सामने शुक्ला की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई चल रही है। याचिका में शुक्ला ने मांग की है कि इस मामले को लेकर दर्ज की गई एफआईआर को रद्द कर दिया जाए। सुनवाई के दौरान शुक्ला की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठ मलानी ने कहा कि मामले को लेकर पुलिस की ओर से जो हलफनामा दायर किया गया है उसमे साफ कहा गया है कि एफआईआर में शुक्ला का आरोपी के रुप में नाम नहीं है। इसलिए उनकी याचिका को खारिज कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि इस मामले को प्रलंबित रख कर मेरे मुवक्किल के सिर पर तलवार लटकाने जैसा है।

इस पर राज्य सरकार की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता डेरिस खंबाटा ने कहा कि फिलहाल शुक्ला को इस मामले में आरोपी नहीं बनाया गया है कि लेकिन इस बात को लेकर पुलिस की जांच जारी है कि सरकार के महत्वपूर्ण व संवेदनशील दस्तावेज को सार्वजनिक करने के लिए कौन जिम्मेदार है। इस पर खंडपीठ ने कहा कि जब पुलिस ने य़ाचिकाकर्ता(शुक्ला) को आरोपी नहीं बनाया है और यदि पुलिस शुक्ला को आरोपी बनाने की इच्छुक नहीं है तो न्यायालय इस मामले से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करके अपना समय क्यों नष्ट करे। इसलिए हम जानना चाहते है कि क्या पुलिस शुक्ला को आरोपी बनाना चाहती है। इस बात को पहले स्पष्ट किया जाए। ऐसे में जब भी शुक्ला को आरोपी बनाया जाएगा तो वह कोर्ट में राहत की मांग को लेकर याचिका दायर कर सकेंगी। इस तरह खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई 25 अक्टूबर 2021 तक के लिए स्थगित कर दी। शुक्ला वर्तमान में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की दक्षणी जोन हैदराबाद में अतिरिक्त महानिदेशक के रुपमें तैनात है। 

Created On :   21 Oct 2021 8:34 PM IST

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