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हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन से पूछा- सीवर लाइन के लिए कब तक रिलीज किए जाएँगे 533 करोड़

शपथ-पत्र के साथ जवाब देने के निर्देश, अगली सुनवाई 1 मार्च को
डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट ने नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव से शपथ-पत्र के साथ पूछा है कि जबलपुर की सीवर लाइन के लिए 533 करोड़ रुपए कब तक रिलीज किए जाएँगे। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बैंच ने मामले की अगली सुनवाई 1 मार्च को नियत की है। चीफ टेक्निकल एग्जामिनर ने हाईकोर्ट के निर्देश पर सीवर लाइन का निरीक्षण करने के बाद बताया है कि सीवर लाइन प्रोजेक्ट में विलंब होने की वजह से इस योजना का लाभ नागरिकों को नहीं मिल पा रहा है। रेलवे, केन्ट बोर्ड और सुरक्षा संस्थानों से अनुमति मिलने में देरी होने के कारण कई जगह इस योजना में विलंब हुआ है। सीवर लाइन प्रोजेक्ट को सुचारु तरीके से संचालित करने के लिए नगर निगम ने राज्य सरकार को 533 करोड़ रुपए की डीपीआर भेजी है।
यह है मामला
सीवर लाइन मामले में हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है, वहीं कांग्रेस नेता सौरभ शर्मा की ओर से भी एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि पिछले 14 साल में 490 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी सीवर लाइन का काम 30 से 35 प्रतिशत हो पाया है। अभी तक कॉलोनियों की सीवर लाइन को मुख्य सीवर लाइन से नहीं जोड़ा गया है। कोर्ट मित्र के रूप में अधिवक्ता अनूप नायर और राज्य शासन की ओर से अतिरिक्त अधिवक्ता आरके वर्मा और नगर िनगम की ओर से अधिवक्ता अर्पण जे. पवार ने पक्ष प्रस्तुत किया।
Created On :   12 Feb 2021 2:22 PM IST