हाईकोर्ट ने पूछा- प्रदेश में महिला जेल बनाने पर क्या कर रही सरकार

High Court asked - what is the government doing on building a womens jail in the state
हाईकोर्ट ने पूछा- प्रदेश में महिला जेल बनाने पर क्या कर रही सरकार
हाईकोर्ट ने पूछा- प्रदेश में महिला जेल बनाने पर क्या कर रही सरकार



डिजिटल डेस्क जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने पूछा है कि प्रदेश में महिला जेल और जेलों की संख्या बढ़ाए जाने के मामले में राज्य सरकार क्या कर रही है। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बैंच ने इस मामले में राज्य सरकार से 25 अगस्त तक जवाब देने का निर्देश दिया है।
यह जनहित याचिका नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ. पीजी नाजपांडे ने दायर की है। याचिका में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने 20 मार्च 2020 को निर्देश दिया है कि कोरोना महामारी को देखते हुए जेलों में कैदियों की संख्या को कम किया जाए। राज्य स्तर पर गठित हाई पॉवर कमेटी यह निर्णय करे कि किस श्रेणी के कैदियों को पैरोल पर छोड़ा जाएगा। अधिवक्ता सुरेन्द्र वर्मा ने तर्क दिया कि हाई पॉवर कमेटी ने यह तय नहीं किया है कि किस श्रेणी के कैदियों को पैरोल पर छोड़ा जाएगा। इसके कारण मासूम बच्चियों से दुष्कर्म के आरोप में सजा काट रहे सजायाफ्ता कैदियों को भी पैरोल का लाभ मिल रहा है।

 

Created On :   3 Aug 2021 11:16 PM IST

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