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हाईकोर्ट ने पूछा - ऑक्सीजन परिवहन की कीमत तय क्यों नहीं करती सरकार
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार ने अब तक ऑक्सीजन सिलेंडर के परिवहन की कीमत तय करने की दिशा में कदम क्यों नहीं उठाया है। हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर यह सवाल करते हुए राज्य सरकार से इस विषय पर जवाब मांगा है। इस संबंध में पेशे से वकील निशांत व्यास ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। अवकाशकालीन न्यायमूर्ति ए ए सैय्यद व न्यायमूर्ति गिरीष कुलकर्णी की खंडपीठ के सामने याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता विशाल कानडे ने कहा कि ऑक्सीजन एक जीवनावश्यक दवा है। परिवहन के साथ आक्सीजन सिलेंडर की कीमत न तय होने के चलते अस्पतालों व घरों में उपचार के लिए तरल मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति करने वाले कोविड पीड़ितों से बेतहाशा कीमत वसूल रहे हैं। जिसको वहन कर पाना कोरोना संक्रमितों के लिए संभव नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों में तो लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर मिलने में दिक्कतें हो रही है। यदि भगवान की कृपा से यह मिल भी जाए तो इसकी कीमत लोगों की पहुंच से बाहर हैं। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में ऑक्सीजन सिलेंडर के परिवहन की एक कीमत तय की गई है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है।
Created On :   29 May 2021 7:19 PM IST