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हाईकोर्ट ने पूछा- विवाहित पुत्री को क्यों नहीं दी जा रही अनुकम्पा नियुक्ति
डिजिटल डेस्क जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने एनसीएल सिंगरौली के महाप्रबंधक एवं अन्य को नोटिस जारी कर पूछा है कि याचिकाकर्ता की विवाहित पुत्री को अनुकम्पा नियुक्ति क्यों नहीं दी जा रही है। अनावेदकों को जवाब दाखिल करने के लिए 6 सप्ताह का समय दिया गया है।
यह याचिका सिंगरौली निवासी प्रेमशीला देवी की ओर से दायर की गई है। याचिका में कहा गया कि उसके पति एनसीएल सिंगरौली में कार्यरत थे। 28 मई 2021 को कोरोना संक्रमण के कारण उनके पति की मौत हो गई। उन्होंने अपनी पुत्री सीमा को अनुकम्पा नियुक्ति दिए जाने के लिए आवेदन दिया, लेकिन एनसीएल प्रबंधन ने पुत्री के विवाहित होने के कारण अनुकम्पा नियुक्ति का आवेदन निरस्त कर दिया। अधिवक्ता सुधा गौतम ने तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने मीनाक्षी दुबे मामले में न्याय दृष्टांत दिया है कि विवाहित पुत्री को अनुकम्पा नियुक्ति दी जा सकती है। सुनवाई के बाद अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया गया है।
Created On :   6 Nov 2021 5:19 PM IST