- Home
- /
- राज्य
- /
- मध्य प्रदेश
- /
- जबलपुर
- /
- हाईकोर्ट ने पूछा- गरीब बच्चों में...
हाईकोर्ट ने पूछा- गरीब बच्चों में क्यों बढ़ रहा कुपोषण
डिजिटल डेस्क जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने राज्य सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग व महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रमुख सचिवों सहित अन्य को नोटिस जारी कर पूछा है कि प्रदेश के गरीब बच्चों में कुपोषण क्यों बढ़ रहा है। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बैंच ने नेशनल हेल्थ मिशन, उमरिया और जबलपुर कलेक्टर व डीन नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर को भी नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है।
यह है मामला-
यह जनहित याचिका उमरिया जिले की कोहका गाँव की निवासी 34 वर्षीय रामंती बैगा ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि उसका 9 माह का बच्चा कुपोषण का शिकार था। वह उसे जिला अस्पताल के पुनर्वास केन्द्र में इलाज के लिए ले गई, जहाँ बच्चे का सही तरीके से इलाज नहीं किया गया। पुनर्वास केन्द्र में कुपोषण को रोकने के लिए पर्याप्त पोषण आहार नहीं दिया। इसके बाद वह बच्चे को इलाज के लिए नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज लेकर आई। इलाज के दौरान यहाँ पर बच्चे की मौत हो गई।
20 लाख रुपए क्षतिपूर्ति की माँग-
याचिका में बच्चे की मौत के लिए बैगा महिला को 20 लाख रुपए क्षतिपूर्ति दिए जाने की माँग की गई है। अधिवक्ता शन्नो शगुफ्ता खान ने तर्क दिया कि प्रदेश में गरीब बच्चों में तेजी से कुपोषण फैल रहा है। कुपोषण को रोकने के लिए जिला स्तर पर मॉनीटरिंग कमेटी का गठन किया जाए। इसके साथ ही सभी शासकीय और अनुदान प्राप्त स्कूलों में मध्यान्ह भोजन पहुँचाया जाए। स्कूलों में तैयार और पका हुआ भोजन पहुँचाया जाए। भोजन में विटामिन की मात्रा का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए। प्रारंभिक सुनवाई के बाद डिवीजन बैंच ने अनावेदकों से जवाब-तलब किया है।
Created On :   29 Jun 2021 10:50 PM IST