- Home
- /
- राज्य
- /
- मध्य प्रदेश
- /
- जबलपुर
- /
- श्रम कानूनों में संशोधन को हाईकोर्ट...
श्रम कानूनों में संशोधन को हाईकोर्ट में चुनौती

डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट में प्रदेश सरकार द्वारा श्रम कानूनों में संशोधन किए जाने को चुनौती दी गई है। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बैंच ने राज्य सरकार और अन्य को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है। महाकौशल यातायात कर्मचारी कांग्रेस के कृपाशंकर वर्मा की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि प्रदेश सरकार ने 5 मई 2020 को श्रम कानूनों में संशोधन कर दिया है। श्रम कानूनों में संशोधन के जरिए 11 अधिसूचित उद्योगों को औद्योगिक संबंध अधिनियम के दायरे से बाहर कर दिया है। इससे अब श्रमिक सीधे न्याय के लिए श्रम न्यायालय जाने से वंचित हो जाएँगे। अधिवक्ता संजय वर्मा, मीना वर्मा और श्रद्धा तिवारी ने तर्क दिया कि राज्य सरकार ने अवैधानिक तरीके से श्रम कानूनों में संशोधन किया है। इससे श्रमिकों और मजूदरों के लिए न्याय पाने के दरवाजे बंद हो जाएँगे।
Created On :   12 Feb 2021 3:51 PM IST