हाईकोर्ट: पार्षद ही चुनेंगे महापौर, पिछले आदेश पर पुनर्विचार से हाईकोर्ट का इनकार 

High Court: Councilors will choose Mayor, High Court refuses to reconsider previous order
हाईकोर्ट: पार्षद ही चुनेंगे महापौर, पिछले आदेश पर पुनर्विचार से हाईकोर्ट का इनकार 
हाईकोर्ट: पार्षद ही चुनेंगे महापौर, पिछले आदेश पर पुनर्विचार से हाईकोर्ट का इनकार 


डिजिटल डेस्क जबलपुर। पूर्व में पारित आदेश को हाईकोर्ट ने बरकरार रखते हुए साफ कर दिया है कि महापौर का चुनाव पार्षदों द्वारा ही किया जाएगा। दो जनहित याचिकाओं पर फिर से विचार करने से इनकार करके चीफ जस्टिस अजय कुमार मित्तल और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने रिव्यू पिटीशन शुक्रवार को खारिज कर दी। युगलपीठ ने अपना आदेश सुनाते हुए कहा कि इस मामले पर फिर से विचार करने का कोई आधार ही नहीं है।
युगलपीठ ने यह फैसला डॉ. पीजी नाजपांडे व डॉ. एमए खान की ओर से दायर पुनर्विचार याचिका पर दिया। इस याचिका में विगत 27 नवम्बर को दिए फैसले पर फिर से विचार करने की राहत चाही गई थी। गौरतलब है कि पूर्व में मेयर के चुनाव पार्षदों के जरिए कराए जाने को चुनौती देकर एक जनहित याचिका अनवर हुसैन और दूसरी जनहित याचिका डॉ. पीजी नाजपांडे ने दायर की थी। हाईकोर्ट ने ये दोनों मामले क्रमश: 19 नवम्बर और 27 नवम्बर को सुनवाई के बाद खारिज कर दिए थे। शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से शासकीय अधिवक्ता हिमान्शु मिश्रा हाजिर हुए।
सुप्रीम कोर्ट में दायर करेंगे मामला-
  याचिकाकर्ता डॉ. पीजी नाजपांडे का कहना है कि हाईकोर्ट के उक्त आदेश के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर करेंगे। इसके लिए उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है।  

Created On :   10 Jan 2020 3:06 PM GMT

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