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चोकसी और नीरव मोदी के आवेदन पर हाईकोर्ट ने फैसला किया सुरक्षित
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने भगौड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किए जाने से संबंधी कार्रवाई को लेकर पंजाब नेशनल बैंक के करोड़ो रुपए के घोटाले के मामले में आरोपी मेहुल चोकसी व नीरव मोदी के आवेदन पर फैसला सुरक्षित कर लिया है। सोमवार को न्यायमूर्ति बीपी धर्माधिकारी व न्यायमूर्ति साधना जाधव के सामने दोनों के आवेदन पर सुनवाई हुई। इस दौरान चोकसी की की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता विजय अग्रवाल ने कहा कि प्रवर्तन निदेशलाय(ईडी) ने जिन अधिकारियों के बयान के आधार पर मेरे मुवक्किल को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने के संबंध में निष्कर्ष निकाला है। उन अधिकारियों से मेरे मुवक्किल के वकील को जिरह करने का अवसर दिया जाए। ईडी अधिकारियों के बयान को लेकर दायर हलफनामे को साक्ष्य अधिनियम के तहत सबूत नहीं माना जा सकता है। यदि मेरे मुवक्किल के वकील को अधिकारियों के साथ जिरह का अवसर नहीं दिया जाता है तो यह नैसर्गिक न्याय के सिध्दांत का उल्लंघन होगा।
अधिवक्ता अग्रवाल ने कहा कि चोकसी खराब स्वास्थ्य के चलते एंटीगुआ से भारत आने में असमर्थ है। चोकसी ने कभी नहीं कहा है कि वे भारत नहीं आएगे है। इसलिए जब तक ईडी के अधिकारियों के साथ जिरह का मौका नहीं दिया जाता है तब तक मेरे मुवक्कल को भगौड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किए जाने के आवेदन पर सुनवाई न हो। वहीं ईडी की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता हितेन वेणेगांवकर ने चोकसी व मोदी के आवेदन का विरोध किया। उन्होंने कहा कि बारबार समन व वारंट जारी किए जाने के बावजूद चोकसी ईडी के सामने हाजिर नहीं हुए है। इसलिए ईडी ने चोकसी के खिलाफ भगौड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने को लेकर कोर्ट में आवेदन दायर किया है। मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद खंडपीठ ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया।
Created On :   18 Nov 2019 6:33 PM IST