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पुणे से बरामद अपहृत किशोरी माँ के सुपुर्दं - हाईकोर्ट ने निराकृत की जनहित याचिका
डिजिटल डेस्क जबलपुर । तीन माह पहले सिवनी से अपहृत की गई एक नाबालिग लड़की को हाईकोर्ट ने उसकी माँ के सुपुर्द कर दिया है। सोमवार को जस्टिस सुजय पॉल की शीतकालीन एकलपीठ के सामने लखनादौन पुलिस द्वारा पेश की गई किशोरी ने अपनी मां के साथ जाने की मंशा जताई। इस पर अदालत ने याचिका का निराकरण करते हुए किशोरी को उसकी माँ के सुपुर्द कर दिया।
सिवनी जिले के लखनादौन में रहने वाली महिला ने यह बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करके अपनी 15 वर्षीय पुत्री का अपहरण होने के बाद उसको खोजने सिवनी पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न करने को चुनौती दी थी। याचिका में आरोप था कि उसकी पुत्री का अपहरण गांव में ही रहने वाले एक युवक ने किया है। उसकी नामजद शिकायत करने के बाद भी पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, जो अवैधानिक है। इस मामले पर हाईकोर्ट ने पूर्व में याचिकाकर्ता की पुत्री को खोजकर पेश करने के निर्देश सिवनी पुलिस को दिए थे। मामले पर सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ब्रजेश रजक और राज्य सरकार की ओर से शासकीय अधिवक्ता सौरभ सुन्दर हाजिर हुए। सिवनी जिले की लखनादौन पुलिस ने याचिकाकर्ता की पुत्री को कोर्ट में पेश किया। पुलिस की ओर से अदालत को बताया गया कि याचिकाकर्ता की पुत्री को पुणे के शिकारपुर से बरामद किया गया है। किशोरी की उम्र और उसकी मंशा को देखते हुए अदालत ने उसे उसकी माँ के सुपुर्द करने के आदेश देकर मामले का निराकरण कर दिया।
Created On :   24 Dec 2019 1:08 PM IST