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कांग्रेस नेता नसीम खान की याचिका खारिज
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता नसीम खान की ओर से शिवसेना विधायक दिलीप लांडे को अयोग्य घोषित किए जाने की मांग को लेकर दायर चुनावी याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता अपने दावे को लेकर पर्याप्त समाग्री नहीं पेश कर पाए है। इसलिए याचिका को खारिज किया जाता है। याचिका में खान ने दावा किया था कि 19 अक्टूबर 2019 को शाम पांच बजे चुनाव प्रचार बंद हो गया था। इसके बावजूद तत्कालीन समय में शिवसेना के पक्ष प्रमुख उध्दव ठाकरे व शिवसेना नेता अनिल परब ने 20 अक्टूबर 2019 को लांडे के चुनाव क्षेत्र में बैठक की थी। जो की आदर्श चुनाव आचार संहिता के नियमों का उल्लंघन है। इसके अलावा मतदान से पहले मेरे नाम(खान) का एक फर्जी वीडियो बनकर प्रचारित किया।जिसमें मुझे पाकिस्तान जिंदबाद का नारा लगाते हुए दिखाया गया है। याचिका में खान ने मांग की थी कि इस मामले में आचार संहिता से जुड़े नियम के उल्लंघन के लिए कार्रवाई का निर्देश दिया जाए। इसके साथ लांडे के चुनाव को निरस्त कर उन्हें विधायक घोषित किया जाए।
न्यायमूर्ति एसके शिंदे ने मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि याचिकाकर्ता यह दर्शाने में विफल रहे है कि मौजूदा विधायक लांडे को कैसे फर्जी वीडियों मिला। इसलिए हम इस निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सकते है कि चुनाव के दौरान भ्रष्ट आचरण किया गया है। न्यायमूर्ति ने कहा कि शिवसेना पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे ने कैसे अवैध तरीके से प्रचार किया जिससे मतदताओं ने याचिकाकर्ता को वोट देने की बजाय मौजूदा विधायक लांडे के पक्ष में मतदान किया गया। इसका भी याचिका में उल्लेख नहीं है। इस तरह न्यायमूर्ति ने खान की याचिका को खारिज कर दिया। खान शिवसेना विधायक लांडे से सिर्फ 409 वोट से विधानसभा चुनाव हार गए थे
Created On :   14 Jan 2022 8:30 PM IST