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हाईकोर्ट : दिव्यांग छात्रा ने मांगा बड़े आकार का प्रश्नपत्र

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने विशेष रुप से दिव्यांग छात्रा की ओर से कक्षा दसवीं का प्रश्न पत्र बडे फॉंट साइज(बडे आकार) में दिए जाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से जवाब मांगा हैं। याचिका में मांग की गई है कि प्रश्नपत्र एरियल फांट में 20 प्वाइंट पर दिया जाए। 3 मार्च से दसवीं की परीक्षाएं शुरु होनेवाली है। याचिका में कहा गया है कि सरकार की ओर से 16 अक्टूबर 2018 को जारी किए गए शासनादेश के मुताबिक विशेष रुप से दिव्यांग छात्रों के लिए बडे आकार में प्रश्नपत्र उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। याचिका के मुताबिक सिंधुदुर्ग के एक स्कूल में पढाई कर रही छात्रा दृष्टिदोष(सेरिब्रल पल्सी) से ग्रसित है। इससे संबंधित दिव्यांग्ता को लेकर उसके पास सरकार की ओर से जारी किया गया प्रमाणपत्र भी हैं। गुरुवार को यह याचिका न्यायमूर्ति एसएस शिंदे की खंजपीठ के सामने सुनवाई के लिए आयी। इस दौरान शिक्षा बोर्ड की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता ने कहा कि हम याचिकाकर्ता की मांग पर विशेष रुप से विचार कर हैं। हम याचिकाकर्ता को उसकी मांग के हिसाब से प्रश्नपत्र उपलब्ध कराएगे।
इस पर छात्रा की ओर से पैरवी की कर रहे अधिवक्ता पी.डिसूजा ने कहा कि हम नहीं चाहते कि बोर्ड उन पर कोई मेहरबानी करे। सरकार के शासनादेश के मुताबिक बड़े आकार का प्रश्नपत्रपाना मेरे मुवक्किल का अधिकार है। याचिकाकर्ता ने इस विषय पर जनहित याचिका दायर नहीं की है लेकिन इस मामले में जारी होनेवाला आदेश नजीर बन सकता है। और दूसरे छात्रों को इस तरह की मांग व परेशानी को लेकर कोर्ट में याचिका नहीं दायर करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि याचिकाकर्ता प्रश्नपत्र को बड़े आकार में पढने के लिए मैग्निफाइंग ग्लास का इस्तेमाल करे। इन दलीलों को सुनने के बाद शिक्षा बोर्ड की ओर से पैरवी कर रहे वकील ने कहा कि उन्हें इस मामले में उचित निर्देश लेने के लिए वक्त दिया जाए। इसके बाद खंडपीठ ने मामले की सुनवाई शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी।
Created On :   21 Feb 2020 4:35 PM IST