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हाईकोर्ट ने बढ़ाई आवारा मवेशियों के मामले में सुनवाई

डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और जस्टिस वीरेंदर सिंह की डिवीजन बैंच ने आवारा मवेशियों के मामले में सुनवाई बढ़ा दी है। डिवीजन बैंच ने मामले की अगली सुनवाई 2 मार्च को नियत की है। इस मामले में दो याचिकाओं की सुनवाई संयुक्त रूप से की जा रही है।
यह है मामला
यह याचिका कामधेनू गौरक्षा दल के ब्रजेन्द्र लक्ष्मी यादव की ओर से दायर की गई है। याचिका में कहा गया कि तेंदूखेड़ा से दमोह के बीच 12 नवंबर 2019 को क्रूरतापूर्वक तरीके से दो हजार गौवंश के पशुओं को ले जाया जा रहा था। अधिवक्ता योगेश धांडे ने बताया कि इस मामले में तेंदूखेड़ा थाना पुलिस ने शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं की।
पशुओं के साथ क्रूरता करते हैं नगर निगम के कर्मचारी
साउथ सिविल लाइन्स निवासी पूर्णिमा शर्मा ने 24 अक्टूबर 2019 को मप्र हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र भेजकर बताया कि सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाईकोर्टों ने आवारा पशुओं के सड़कों पर घूमने पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। नगर निगम केे कर्मचारी पशुओं को क्रूरता पूर्वक तरीके से ट्रक में भरकर ले जाते हैं। नगर निगम के कांजी हाउस और गौशालाओं में आवारा पशुओं को रखने के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं हैं। इस पत्र की जनहित याचिका के रूप में सुनवाई की जा रही है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।