ढांचों को लेकर जारी अंतरिम आदेश की अवधि 8 अक्टूबर तक बढ़ी

High Court extended Period of interim order issued regarding the structures till 8 October
ढांचों को लेकर जारी अंतरिम आदेश की अवधि 8 अक्टूबर तक बढ़ी
 हाईकोर्ट ढांचों को लेकर जारी अंतरिम आदेश की अवधि 8 अक्टूबर तक बढ़ी

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को राज्य की सभी अदालतों की ओर से निष्कासन व ढांचे को ढहाने को लेकर जारी किए गए अंतरिम आदेश की अवधि को आठ अक्टूबर 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है। इस दौरान कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कोरोना की स्थिति में सुधार आ रहा है, लिहाजा आठ अक्टूबर के बाद अंतरिम आदेश की अवधि नहीं बढ़ाई जाएगी। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य के महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी से पूछा कि क्या राज्य सरकार ने लॉकडाउन से जुड़ी पाबंदियों को जारी रखने के बारे में कोई निर्णय लिया है। जवाब में कुंभकोणी ने कहा कि सरकार ने अब तक इस बारे में कोई फैसला नहीं किया है, लेकिन कोरोना को लेकर स्थिति प्रोत्साहित करनेवाली है। उन्होंने कहा कि विशेषज्ञों ने गणपति विसर्जन के दस दिन तक चौकस रहने व स्थितियों पर नजर रखने की सलाह दी है। क्योंकि इस दौरान कोरोना बढ़ सकता था। 

वहीं एडवोकेट एसोसिएशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता उदय वारुंजेकर ने पूर्णपीठ से आग्रह किया कि अंतरिम आदेश को दो सप्ताह की बजाय तीन सप्ताह तक के लिए जारी रहने दिया जाए। क्योंकि ढांचे को ढहाने व निष्कासन को लेकर करीब दो हजार अंतरिम आदेश हैं। इसलिए यदि अंतरिम आदेश को खत्म करने में जल्दबाजी दिखाई गई, तो कोर्ट में एक साथ काफी भीड़ इकट्ठा हो जाएगी। अधिवक्ता वारुंजेकर के इस आग्रह को अस्वीकार करते हुए मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ति एए सैय्यद, न्यायमूर्ति एसएस शिंदे तथा न्यायमूर्ति पीबी वैराले की पूर्णपीठ ने कहा कि भीड़ के बढ़ने की शुरुआत होने दीजिए। हम अपने आदेश से लोगों की सुरक्षा करेंगे, लेकिन किसी को स्थिति का अनुचित लाभ नहीं लेने दिया जाएगा। आठ अक्टूबर के बाद हम स्थिति का आकलन करेंगे। 

पूर्णपीठ ने पिछले साल कोरोना के चलते पैदा हुई परिस्थितियों का स्वतः संज्ञान लेते हुए लोगों को अदालत से मिली अंतरिम राहत को बढ़ा दिया था, क्योंकि लॉकडाउन के चलते लोगों की न्यायालय तक पहुंच मुश्किल हो गई थी। इसलिए पूर्णपीठ इस अंतरिम आदेश को समय-समय पर बढ़ा रही है। पूर्णपीठ ने कहा कि कोरोना की स्थिति में लगातार सुधार आ रहा है। फिर भी हम एकाएक लोगों को दी गई अंतरिम राहत खत्म नहीं करेंगे। ऐसा करने से लोगों को मुश्किलों को सामना करना पड़ सकता है। इसलिए कोर्ट की ओर से जारी किए गए अंतरिम आदेश की अवधि को आठ अक्टूबर 2021 तक बढ़ाया जाता है। पूर्णपीठ का यह आदेश हाईकोर्ट की औरंगाबाद, नागपुर खंडपीठ सहित सभी निचली अदालतों व न्यायाधिकरण की ओर से जारी किए अंतरिम आदेशों पर लागू होगा। 

Created On :   24 Sept 2021 6:57 PM IST

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