हाईकोर्ट ने सीजीएचएस डायरेक्टर जनरल को दिए निर्देश, 4 माह में अभ्यावेदन का करो निराकरण

High Court gave instructions to CGHS Director General, resolve the representation in 4 months
हाईकोर्ट ने सीजीएचएस डायरेक्टर जनरल को दिए निर्देश, 4 माह में अभ्यावेदन का करो निराकरण
शहर में तीन और सीजीएचएस डिस्पेंसरी खोलने पर लो निर्णय हाईकोर्ट ने सीजीएचएस डायरेक्टर जनरल को दिए निर्देश, 4 माह में अभ्यावेदन का करो निराकरण

डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बैंच ने सीजीएचएस के डायरेक्टर जनरल को निर्देश दिया है कि जबलपुर शहर में तीन और सीजीएचएस डिस्पेंसरी खोलने के अभ्यावेदन पर चार माह में निर्णय लिया जाए। डिवीजन बैंच ने इस निर्देश के साथ याचिका का निराकरण कर दिया है। चेरीताल डिफेन्स सिविलियन पेंशनर्स फेडरेशन के अध्यक्ष ओपी यादव ने वर्ष 2013 में जबलपुर शहर में तीन और सीजीएचएस डिस्पेंसरी खोलने के लिए जनहित याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया कि जबलपुर शहर में एक लाख से अधिक सीजीएचएस के लाभार्थी हैं, जिनमें से ज्यादातर पेंशनर्स बुजुर्ग हैं। एक लाख से अधिक लाथार्थियों के लिए केवल तीन सीजीएचएस डिस्पेंसरी हैं। हालत यह है कि सीजीएचएस डिस्पेंसरियों में डॉक्टर भी नहीं हैं। अधिवक्ता दुर्गेश थापा ने तर्क दिया कि लाभार्थियों की संख्या को देखते हुए जबलपुर में तीन और सीजीएचएस डिस्पेंसरी खोली जाए। इस संबंध में सीजीएचएस डायरेक्टर को अभ्यावेदन दिया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। सुनवाई के बाद डिवीजन बैंच ने याचिका का निराकरण कर दिया है। 

Created On :   10 Sept 2021 5:07 PM IST

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