हाईकोर्ट ने आईपीएस अधिकारी शुक्ला को दी अंतरिम राहत, दर्ज हो चुकी है दो एफआईआर

High court gives interim relief to IPS officer Shukla, two FIRs have been registered
हाईकोर्ट ने आईपीएस अधिकारी शुक्ला को दी अंतरिम राहत, दर्ज हो चुकी है दो एफआईआर
अवैध फोन टैपिंग प्रकरण हाईकोर्ट ने आईपीएस अधिकारी शुक्ला को दी अंतरिम राहत, दर्ज हो चुकी है दो एफआईआर

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने कथित अवैध फोन टैपिंग मामले को लेकर वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला के खिलाफ दर्ज की गई दूसरी एफआईआर के मामले में अंतरिम राहत प्रदान की है। हाईकोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया है कि वह आगामी एक अप्रैल 2022 तक आईपीएस अधिकारी शुक्ला के खिलाफ कड़ी कार्रवाई न करे। जबकि शुक्ला को कोर्ट ने मामले की जांच में सहयोग करने व 16 तथा 23 मार्च 2022 को मामले की जांच के लिए पुलिस के सामने उपस्थित रहने को कहा है। हाईकोर्ट में शुक्ला की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई चल रही है। शुक्ला ने कोर्ट में याचिका दायर कर खुद के खिलाफ दर्ज किए गए मामले को रद्द करने की मांग की है। 

शुक्रवार को शुक्ला की याचिका पर न्यायमूर्ति पीबी वैराले व न्यायमूर्ति एसएम मोडक की खंडपीठ के सामने सुनवाई हुई। याचिका में शुक्ला ने दावा किया है कि राजनीतिक वैमनस्य के चलते उनके खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया गया है। उन्हें गलत तरीके से इस मामले में फंसाया गया है। वर्तमान में आईपीएस अधिकारी शुक्ला वर्तमान में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर है और वे मौजूदा समय में हैदराबाद में सेंट्रल रिज़र्व पुलिस फोर्स (सीआरपीएफ) की अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर तैनात हैं। 
हाल ही में कुलाबा पुलिस स्टेशन में इस मामले को लेकर  उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जिसमें शुक्ला पर शिवसेना नेता संजय राऊत व राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता एकनाथ खडसे का फोन टैप करने का आरोप है। इससे पहले शुक्ला के खिलाफ पिछले माह अवैध फोन टैपिंग मामले को लेकर पुणे के बंडगार्डेन पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। 

खंडपीठ के सामने सरकारी वकील ने याचिका पर सुनवाई के दौरान शुक्ला की याचिका का विरोध किया। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ पुणे के बंडगार्डेन पुलिस स्टेशन में भी मामला दर्ज है लेकिन वे उस मामले की जांच में सहयोग नहीं कर रही है। जबकि शुक्ला के वकील ने दावा किया कि उनके मुवक्किल को इस मामले में फंसाया है। वे जांच में सहयोग करने को तैयार है। इस तरह खंडपीठ ने मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद शुक्ला को अंतरिम राहत प्रदान की। गौरतलब है कि अवैध फोन टैपिंग मामले को लेकर शुक्ला के खिलाफ दो एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। 

 

Created On :   11 March 2022 8:55 PM IST

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