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सड़क दुर्घटना में बेटे को गंवानेवाली मां को दी राहत
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने एक सड़क दुर्घटना में अपने 25 साल के बेटे को गंवानेवाली एक बुजुर्ग महिला को राहत प्रदान की है। कोर्ट ने महिला को बीमा कंपनी द्वारा बेटे के निधन पर जमा की गई 18 लाख रुपए में सें 50 प्रतिशत निकलाने की अनुमति प्रदान की है। क्योंकि महिला पूरी तरह से अपने बेटे की कमाई पर निर्भर थी। अब उसके पति का भी निधन हो गया है। साल 2016 में मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रब्यूनल ने बीमा कंपनी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को मुआवजे के तौर पर 18 लाख रुपए जमा करने का निर्देश दिया था। कंपनी ने ट्रिब्यूनल के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने ट्रिब्यूनल के आदेश पर रोक लगा दी थी। तब से यह मामला प्रलंबित कोर्ट में प्रलंबित है।
इस बीच बुजुर्ग महिला ने कोर्ट में आवेदन दायर कर ट्रिब्यूनल में जमा मुआवजे की राशि निकालने की अनुमति देने की मांग को लेकर आवेदन दायर किया। अवकाशकालीन न्यायमूर्ति मिलिंद जाधव के सामने आवेदन पर सुनवाई हुई। आवेदन में महिला ने कहा था कि उसकी सेहत ठीक नहीं है। उसने कर्ज लेकर ट्रिब्यूनल में दावा दायर किया था। उसे दवाओं की जरुरत है लेकिन पैसों के अभाव में वह उपचार का खर्च नहीं वहन कर पा रही है। आवेदन में महिला ने कहा था कि उसकी माली हालत ठीक नहीं है। जिससे वह अपनी देखरेख तक नहीं कर पा रही हैं। आवेदन पर सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति ने कहा कि दुर्भाग्यवश हुई सड़क दुर्घटना में महिला के बेटे की मौत हुई हैं।
जिसमें उसकी कोई गलती नहीं दिखती है। महिला का बेटा बड़ी सावधानी से मोटरसाइकिल चला रहा था तभी तेज रफ्तार से आयी कार ने उसे कुचल दिया। जिससे महिला के बेटे को चोट लगी और उसकी मौत हो गई। महिला के बेटे की जब मौत हुई थी तब वह अविवाहित था वह अकेला घर में कमानेवाला था। इसके मद्देनजर न्यायमूर्ति ने ट्रब्यूनल के निर्णय पर रोक लगानेवाले हाईकोर्ट के आदेश में बदलाव करते हुए महिला को मुआवजे की 50 प्रतिशत राशि निकालने की अनुमति दे दी।
Created On :   25 May 2022 8:41 PM IST