हाईकोर्ट: एम्बुलेंस घोटाले में सरकार को काउंटर एफिडेविड पेश करने मिली मोहलत

High Court: Government got time to present counter affidavit in ambulance scam
हाईकोर्ट: एम्बुलेंस घोटाले में सरकार को काउंटर एफिडेविड पेश करने मिली मोहलत
हाईकोर्ट: एम्बुलेंस घोटाले में सरकार को काउंटर एफिडेविड पेश करने मिली मोहलत



डिजिटल डेस्क जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने डिण्डौरी के एम्बुलेंस घोटाले में राज्य सरकार को काउंटर एफिडेविड पेश करने के लिए दो सप्ताह की मोहलत दे दी है। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बैंच ने राज्य सरकार द्वारा समय दिए जाने का अनुरोध करने पर दो सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 24 अगस्त को नियत की गई है।
यह जनहित याचिका डिण्डौरी निवासी वीरेंद्र केशवानी ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि वर्ष 2011 में गजानंद शिक्षा एवं जनकल्याण समिति को दीनदयाल चलित अस्पताल योजना के तहत स्वास्थ्य केन्द्रों में एम्बुलेंस किराए पर लगाने का ठेका मिला था। इस समिति के अध्यक्ष पूर्व मंत्री एवं भाजपा नेता ओमप्रकाश धुर्वे और सचिव उनकी पत्नी ज्योति धुर्वे थीं। अधिवक्ता राजेश चंद ने बताया कि समिति ने स्कूल बस, ट्रैक्टर और अन्य वाहनों के नंबर पर एम्बुलेंस का भुगतान करा लिया। डिण्डौरी के तत्कालीन कलेक्टर ने समिति पर एफआईआर और रिकवरी करने का आदेश दिया था, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। इस मामले में हाईकोर्ट ने वर्ष 2016 में कार्रवाई का निर्देश दिया था, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद फिर से जनहित याचिका दायर की गई है।

Created On :   7 Aug 2021 9:55 PM IST

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