जेल में बंद पत्रकार को हाईकोर्ट ने बहन की शादी में शामिल होने दी जमानत

High court granted bail to a prisoner journalist to attend sisters wedding
जेल में बंद पत्रकार को हाईकोर्ट ने बहन की शादी में शामिल होने दी जमानत
जेल में बंद पत्रकार को हाईकोर्ट ने बहन की शादी में शामिल होने दी जमानत

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आपराधिक मामले मामले में गिरफ्तार एक पत्रकार को अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए सात दिनो के लिए अंशकालिक जमानत दी है। हाईकोर्ट ने आरोपी को जमानत अवधि के दौरान बांद्रा- कुर्ला कॉम्प्लेक्स(बीकेसी) पुलिस स्टेशन में दिन में एक बार हाजरी लगाने का निर्देश दिया है। 

अवकाशकालीन न्यायमूर्ति वीरेन्द्र सिंह बिष्ट के सामने आरोपी पत्रकार रुपेश परिहार (परिवर्तित नाम)  के जमानत आवेदन पर सुनवाई हुई। इस दौरान आरोपी की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता प्रशांत पांडे ने कहा कि मेरे मुवक्किल की सगी बहन की शादी है। इसलिए उन्हें अंशकालिक समय के लिए जमानत दी जाए। उन्होंने कहा कि उनके मुवक्किल का नियमित जमानत आवेदन अभी सुनवाई के लिए प्रालम्बित है।

न्यायमूर्ति ने मामले से जुड़े तथ्यों पर गौर करने के बाद आरोपी को 20 हजार रुपए के निजी मुचलके पर 31 दिसंबर 2020 तक के लिए जमानत प्रदान कर दी। आरोपी के खिलाफ पॉक्सो कानून की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। 

Created On :   27 Dec 2020 4:58 PM IST

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