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नाबालिग प्रेमिका के साथ रेप के आरोपी को जमानत, पीड़िता अपने कृत्य के परिणाम को समझने में थी सक्षम

डिजिटल डेस्क, मुंबई। रेप पीड़िता की उम्र भले 15 साल थी लेकिन वह अपने कृत्य के परिणाम को समझने में सक्षम थी। बांबे हाईकोर्ट ने यह बात कहते हुए नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी एक 22 साल के युवक को जमानत दे दी है। हाईकोर्ट ने मामले से जुड़े तथ्यों पर गौर करने के बाद पाया कि आरोपी व पीड़िता दोनों एक दूसरे पसंद करते थे। आरोपी को युवक को इस मामले में पिछले साल गिरफ्तार किया गया था। न्यायमूर्ति भारती डागरे ने अपने आदेश में कहा है कि पीड़िता आरोपी के साथ उसके रिश्तेदार के घर में स्वेच्छा से गई थी। जहां पर दुष्कर्म की घटना घटी है। पीड़िता ने खुद अपने बयान में कहा है कि वह आरोपी से प्रेम करती थी। मामले के तथ्य दर्शाते है कि पीड़िता की उम्र भले 15 साल थी लेकन वह अपने कृत्य के परिणाम को समझने में सक्षम थी। चूंकि मामले से जुड़ी पीड़िता नाबालिग है इसलिए उसकी समहती का कोई मतलब नहीं है। अब प्रश्न यह है पीड़िता ने आरोपी को संबंध बनाने की सहमति दी थी कि नहीं यह मुकदमे की सुनवाई के दौरान सबूत के आधार पर देखा जाएगा।
न्यायमूर्ति ने कहा कि मामले से जुडा आरोपी युवा है। इसलिए उसे और जेल में रखना उचित नहीं है। आरोपी को इस मामले में अप्रैल 2021 में गिरफ्तार किया गया था। तब से वह जेल में है। इसके मद्देनजर न्यायमूर्ति ने कहा कि मामले से जुड़े मुकदमे की सुनवाई को पूरा होने में वक्त लगेगा। इसलिए आरोपी को जमानत प्रदान की जाती है। न्यायमूर्ति ने आरोपी को जमानत देते हुए कहा कि वह पीड़िता से किसी भी तरह से संपर्क न करे। इसके साथ वह उस इलाके में न जाए जहां पीड़िता रहती है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ इस मामले में भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं व पाक्सो कानून की धाराओं के तहत 29 अप्रैल 2021 को मामला दर्ज किया था। पीडिता के मुताबिक जब वह 6 अप्रैल 2021 आरोपी के साथ उसके चाची के घर गई थी तो वहां पर आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। मामले का खुलासा तब हुआ जब पीड़िता के घरवालों ने उसे आरोपी के साथ ह्वाट्सएप पर बात करते हुए पकड़ा था। फिर पुलिस में मामला दर्ज कराया गया था।
Created On :   23 Nov 2022 9:29 PM IST