पुणे के बिल्डर अविनाश भोसले को हाईकोर्ट ने दी अंतरिम राहत

High court granted interim relief to Punes builder Avinash Bhosle
पुणे के बिल्डर अविनाश भोसले को हाईकोर्ट ने दी अंतरिम राहत
पुणे के बिल्डर अविनाश भोसले को हाईकोर्ट ने दी अंतरिम राहत

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने जमीन के कथित घोटाले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी)  के जांच के घेर में आए पुणे के बिल्डर अविनाश भोसले को 24 फरवरी 2021  तक के लिए अंतरिम राहत प्रदान की है। जबकि 17 फरवरी को भोसले को ईडी के सामने पूछताछ के लिए हाजिर रहने को कहा है। इससे पहले कोर्ट ने कहा कि आखिर ईडी इस मामले में को गिरफ्तारी  को लेकर जल्दबाजी क्यों दिखा रही है। हाईकोर्ट में भोसले व उसके बेटे की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई चल रही है। याचिका में ईडी की ओर से जारी किए गए समन को चुनौती दी गई है। और कोर्ट से ईडी के समन को रद्द करने का आग्रह किया गया है। सोमवार को यह याचिका न्यायमूर्ति एसएस शिंदे व न्यायमूर्ति मनीष पीटले की खंडपीठ के सामने सुनवाई के लिए आयी। इस दौरान ईडी की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता हितेन वेणेगावंकर ने कहा कि याचिकाकर्ता(भोसले) जांच में सहयोग नहीं कर रहे है। दो समन जारी करने के बावजूद वे ईडी के सामने उपस्थित नहीं हुए है। इसलिए उन्हें तीसरा समन भेजा गया है। श्री वेणेगांवकर भोसले की याचिका का विरोध किया। 

वहीं भोसले की ओर से पैरवी कर रहे  वरिष्ठ अधिवक्ता शिरीष गुप्ते ने कहा कि मेरे मुवक्किल जांच में सहयोग के लिए तैयार है। वे तीसरे समन के तहत 17 फरवरी 2021 को ईडी के सामने उपस्थित रहने को राजी है। बशर्ते उन्हें याचिका पर सुनवाई पूरी होने से पहले गिरफ्तारी से अंतरिम राहत प्रदान की जाए। वैसे इस विषय से  संबंधित कई याचिकाएं प्रलंतिब है। तब तक ईडी को कड़ी कार्रवाई करने से रोका जाए। उन्होंने कहा कि पुलिस ने मामले की जांच को पूरा करके बंद कर दिया है। मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद खंडपीठ ने कहा कि हम 24 फरवरी को सभी याचिकाओं पर सुनवाई करेंगे। खंडपीठ ने ईडी की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता हितेन वेणेगांवकर को आश्वस्त करने को कहा कि अगली सुनवाई तक याचिकाकर्ता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई न की जाए। 

गुमशुदा लड़की को हाईकोर्ट में हाजिर करो, औरंगाबाद खंडपीठ का पुलिस को आदेश

उधर एक मामले में गुमशुदा हुई बेटी को ढूंढ़ने के लिए बीड़ जिले के पिता ने औरंगाबाद खंडपीठ में हेबियस कॉर्पस याचिका दायर की। जिसके बाद सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने अंबाजोगाई पुलिस को लड़की को ढूंढ़कर न्यायालय के समक्ष हाजिर करने का आदेश दिया। इस बीच, याचिका पर गुरुवार,18फरवरी को सुनवाई होगी। सोमवार को सुनवाई होने पर न्यायमूर्ति एसपी देशमुख व न्यायमूर्ति अभय अहूजा की पीठ में हुई सुनवाई के दौरान पुलिस ने उनका पक्ष रखा। अंबाजोगाई की लड़की 21 दिसंबर 2020 को घर से लापता हुई है। इसके बाद उसके पिता ने अंबाजोगाई पुलिस थाने में बेटी लापता होने की शिकायत दी थी, लेकिन आज तक उसका कोई अता-पता नहीं लगने के कारण पिता ने एड सिद्धेश्वर ठोंबरे के जरिए औरंगाबाद खंडपीठ में हेबियस कॉर्पस याचिका दायर की है। न्यायमूर्ति टीवी नलावड़े व न्यायमूर्ति एसजी. शेवलीकर की पीठ ने पुलिस को लड़की को ढूंढ़कर 15 फरवरी तक न्यायालय में हाजिर करने का आदेश दिया था। सोमवार को हुई सुनवाई में पुलिस ने पक्ष रक्षा। 
 

Created On :   15 Feb 2021 7:26 PM IST

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