हाईकोर्ट ने मामले में आरोपी केंद्रीय मंत्री राणे को दी अंतरिम राहत

High Court granted interim relief to the accused Union Minister Rane in the case
हाईकोर्ट ने मामले में आरोपी केंद्रीय मंत्री राणे को दी अंतरिम राहत
जुबानी थप्पड़ मामला हाईकोर्ट ने मामले में आरोपी केंद्रीय मंत्री राणे को दी अंतरिम राहत

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को जुबानी थप्पड मारने से जुड़े मामले में पुलिस की कार्रवाई का सामना कर रहे केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को अंतरिम राहत प्रदान की है। हाईकोर्ट ने पुलिस को इस मामले में केंद्रीय मंत्री राणे के खिलाफ गिरफ्तारी अथवा कड़ी कार्रवाई करने से रोक दिया है। इस प्रकरण को लेकर लेकर राणे के खिलाफ धुले के पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। जिसे रद्द करने की मांग को लेकर केंद्रीय मंत्री राणे ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। 

शुक्रवार को राणे की याचिका पर न्यायमर्ति पीबी वैराले व न्यायमूर्ति एसएम मोडक की खंडपीठ के सामने सुनवाई हुई। इस दौरान सरकारी वकील वाईपी याज्ञनिक ने कहा कि पुलिस इस मामले में अपनी तरफ से आरोपी(राणे) के खिलाफ कार्रवाई न करने को लेकर आश्वासन देने की इच्छुक नहीं है। इसके बाद खंडपीठ ने राणे को गिफ्तारी से अंतरिम राहत प्रदान की। 

इससे पहले राणे की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता सतीश माने शिंदे ने कहा कि उनके मुवक्किल को इस मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम राहत प्रदान की जाए। गुरुवार को अधिवक्ता शिंदे ने कहा कि था कि इसी मामले को लेकर उनके मुवक्किल के खिलाफ नाशिक में भी मामला दर्ज किया गया है। नाशिक पुलिस ने इस मामले में मेरे मुवक्किल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई न करने का आश्वासन कोर्ट को दिया है। इस पर खंडपीठ ने सरकारी वकील को इस मामले में निर्देश लेने को कहा था। किंतु शुक्रवार को सरकारी वकील याज्ञनिक ने कहा कि मुझे जो निर्देश मिला है उसके तहत धुले पुलिस आरोपी के खिलाफ कार्रवाई न करने का आश्वासन देने के लिए तैयार नहीं है। इस पर खंडपीठ ने कहा कि हम आरोपी को इस मामले में दो सप्ताह तक के लिए अंतरिम राहत प्रदान करते है। इसके साथ ही आरोपी को कहा कि यदि आपकों इस मामले में गिरफ्तारी की आशंका है तो इसके लिए आपकों दूसरे उपलब्ध कानूनी विकल्पों को भी अपनना चाहिए। 

गौरतलब है कि अगस्त 2021 में रायगढ में केंद्रीय मंत्री राणे ने एक पत्रकार परिषद के दौरान देश की आजादी को कितने साल हुए मुख्यमंत्री को  यह जानकारी न होने पर मुख्यमंत्री को जुबानी थप्पड मारने को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था। इसके बाद पुलिस ने इस मामले में राणे को गिरफ्तार भी किया था हालांकि बाद में कोर्ट ने राणे को जमानत प्रदान कर दी थी। 


 

Created On :   22 April 2022 6:26 PM IST

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